दिल्ली सरकार ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लगाए जाने वाले यातायात प्रतिबंधों पर अधिसूचना जारी की
नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली सरकार ने मंगलवार को आगामी जी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में लगाए गए यातायात प्रतिबंधों पर एक गजट अधिसूचना जारी की। गजट अधिसूचना के अनुसार, सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर 00:00 बजे से संचालित नहीं होंगी। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी रात से 10 सितंबर की रात 23:59 बजे तक।
इसमें कहा गया है कि आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य सामान ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को वैध 'नो एंट्री परमिशन' के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
अधिसूचना में कहा गया है कि नई दिल्ली जिले के पूरे क्षेत्र को 8 सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर को 23:59 बजे तक "नियंत्रित क्षेत्र- I" माना जाएगा।
रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के अंदर के पूरे क्षेत्र को 8 सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर को 23:59 बजे तक "विनियमित क्षेत्र" माना जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि केवल वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की यात्रा करने वाले यात्रियों के वाहनों को नई दिल्ली जिले के सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति दी जाएगी।
9 सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर को 23:59 बजे तक किसी भी टीएसआर और टैक्सी को नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने या चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली में पहले से मौजूद बसों सहित सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों को रिंग रोड और रिंग रोड से परे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर जाने की अनुमति दी जाएगी।
भारत 9-10 सितंबर तक नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विश्व नेता नई दिल्ली पहुंचेंगे। शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अत्याधुनिक भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा।
गौरतलब है कि भारत ने पिछले साल 1 दिसंबर को जी20 की अध्यक्षता संभाली थी और देश भर के 60 शहरों में जी20 से संबंधित लगभग 200 बैठकें आयोजित की गईं थीं। (एएनआई)