दिल्ली की अदालत डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ आरोपपत्र पर सात जुलाई को फैसला करेगी
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा सांसद और निवर्तमान डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेना है या नहीं, इस पर फैसला मंगलवार को 7 जुलाई के लिए टाल दिया।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल, जो शनिवार को आदेश पारित करने वाले थे, ने शहर पुलिस की इस दलील पर गौर किया कि उसकी जांच अभी भी जारी है और एक पूरक आरोप पत्र दायर किए जाने की संभावना है।
“हालांकि, चूंकि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट और सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) पर रिपोर्ट का इंतजार है, इसमें समय लगने की संभावना है। 7 जुलाई के लिए विचार के लिए रखें, ”न्यायाधीश ने कहा।