दिल्ली की एक अदालत ने आरोपियों को दस्तावेज उपलब्ध कराने में देरी को लेकर ED निदेशक को किया तलब
New Delhi: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशक ( ईडी ) के निदेशक को आरोपी व्यक्ति को दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियां मुहैया कराने में देरी को लेकर पेश होने के लिए समन जारी किया है। विशेष न्यायाधीश अपर्णा स्वामी ने ईडी के निदेशक को समन जारी कर उन्हें जांच अधिकारी (आईओ) के साथ पेश होने और आरोपी व्यक्तियों को मुहैया कराए जाने वाले दस्तावेजों की स्थिति से अवगत कराने को कहा है । अदालत मेसर्स यूनिकॉन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ 88 करोड़ रुपये के मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई कर रही है। यह मामला दस्तावेजों की जांच के चरण में है । अदालत ने कहा कि ईडी के लिए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) साइमन बेंजामिन अदालत में पेश होने में विफल रहे, वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मौजूद नहीं हैं। हालांकि, ईडी के उप निदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो रहे |
अदालत ने 25 जनवरी को पारित आदेश में निर्देश दिया, " 28.03.2024 के आदेश पत्रों से देखी गई सुपाठ्य प्रतियां प्रदान करने के संबंध में प्रस्तुतियों और मामले में देरी के मद्देनजर , यह अदालत ईडी के निदेशक को जांच अधिकारी के साथ अदालत में उपस्थित होने और आरोपी व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले दस्तावेजों की स्थिति लिखित रूप में देने का निर्देश देना उचित समझती है।" मामले को 26 मार्च, 2025 को सूचीबद्ध किया गया है। ईडी ने आरोपी मेसर्स यूनिकॉन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स यूनिकॉन फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स यूनिकॉन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स यूनिकॉन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आई360 स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, श्री गजेंद्र नागपाल, राम मोहन गुप्ता, श्रीमती सोनिया नागपाल, विकास मल्लन, संदीप अरोड़ा और नीरज ग्रोवर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
यह कहा गया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 08.10.2016 को पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली में आरोपी यूएसपीएल, गजेंद्र नागपाल, यूनिकॉन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड और यूनिकॉन फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक , राम मोहन गुप्ता, यूनिकॉन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड और यूनिकॉन फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक , श्री नीरज ग्रोवर, यूनिकॉन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व अनुपालन अधिकारी, मेसर्स आई360 स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, सुश्री सोनिया नागपक, मेसर्स आई360 स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक , श्रीमती कौशल कुमार नागपाल, मेसर्स आई360 स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और यूनिकॉन फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड यह शिकायत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, (सेबी) 1992 की धारा 12 ए आर/डब्ल्यू 24(1) और सेबी (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ीपूर्ण और अनुचित व्यापार व्यवहार का निषेध) विनियमन 2003 के विनियमन 3(ए) और (डी) और विनियमन 4(1) के उल्लंघन के लिए दर्ज की गई थी, जो सेबी अधिनियम 1992 की धारा 27 के साथ धारा 24(1) के तहत दंडनीय है। (एएनआई)