Delhi court ने बिभव कुमार की याचिका पर जांच अधिकारी से जवाब मांगा, उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई

Update: 2024-08-24 10:24 GMT
New Delhi : तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार को बिभव कुमार की याचिका पर जांच अधिकारी से जवाब मांगा, जिसमें उनके वकील को दिए गए आरोपपत्र और दस्तावेजों के पृष्ठांकन के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।अदालत ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत भी 13 सितंबर तक बढ़ा दी। वह स्वाति मालीवाल हमला मामले में हिरासत में हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) गौरव गोयल ने जांच अधिकारी (आईओ) से जवाब मांगा। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए पेश किया गया। बिभव कुमार
अदालत को बताया गया कि पुलिस ने धारा 308, 354, 354 बी, 506, 509 और 341 के तहत मामला दर्ज किया है और चार्जशीट में धारा 201 भी जोड़ी गई है।सबूत के तौर पर पुलिस ने बिभव कुमार का मोबाइल फोन, सिम कार्ड और सीएम आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर/एनवीआर भी जब्त किया है।
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट 500 पन्नों की है। दिल्ली पुलिस ने 100 लोगों से पूछताछ की और 50 को गवाह बनाया।अदालत ने जेल अधिकारियों को अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी को पेश करने का निर्देश दिया। उनकी जमानत याचिका पहले ही ट्रायल कोर्ट खारिज कर चुकी है। हाल ही में हाईकोर्ट ने एक और जमानत याचिका खारिज की है।
बिभव कुमार को आप सांसद स्वाति मालीवाल की शिकायत पर दर्ज एक मामले में 18 मई को गिरफ्तार किया गया था ।कथित घटना 13 मई की सुबह मुख्यमंत्री आवास पर हुई थी। (एएनआई)
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