Delhi court ने जेल में बंद बारामुल्ला सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर NIA से जवाब मांगा
New Delhiनई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को जेल में बंद सांसद शेख अंदुल राशिद की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा है, जिन्हें ' इंजीनियर राशिद ' के नाम से जाना जाता है। हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामुल्ला सीट से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराकर जीतने वाले राशिद को 2017 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को एनआईए को नोटिस जारी किया और उनकी जमानत याचिका पर बहस के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की। इंजीनियर राशिद ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दूसरी बार नियमित जमानत याचिका दायर की है।
इससे पहले, इसी कोर्ट ने 5 जुलाई को राशिद को संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए दो घंटे की कस्टडी पैरोल दी थी। 2005 में, इंजीनियर राशिद को श्रीनगर में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने आतंकवादियों का समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और तीन महीने और 17 दिनों तक हिरासत में रखा था। उन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे और उन्हें कार्गो, हुमहामा और राज बाग जेलों में रखा गया। हालांकि, बाद में श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मानवीय आधार पर उनके खिलाफ सभी आरोप हटा दिए।
अगस्त 2019 में, राशिद को फिर से गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। अपनी कैद के दौरान, उन्होंने जेल से 2024 के संसदीय चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराकर 204,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की। (एएनआई)