दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आदेश सुरक्षित रखा

Update: 2023-05-19 10:19 GMT
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व अन्य के खिलाफ आबकारी नीति मामले में दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए राउज एवेन्यू ने शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया.
कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी के सप्लीमेंट्री चार्जशीट के संज्ञान पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया।
कोर्ट 30 मई को फैसला सुनाएगी।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सीबीआई के वकील की दलीलें सुनने के बाद संज्ञान पर आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना आदेश 27 मई को शाम चार बजे सुनाएगी.
अदालत के सवाल पर सीबीआई ने अदालत से कहा कि जांच चल रही है और और पूरक आरोपपत्र दायर किए जाएंगे।
यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट मनीष सिसोदिया, बुच्ची बाबू, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल के खिलाफ है. दिल्ली शराब नीति कथित घोटाला मामले में यह पूरक आरोप पत्र 25 अप्रैल को दाखिल किया गया था.
चार्जशीट दाखिल करते समय सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने के लिए पीसी अधिनियम की धारा 19 के तहत मंजूरी ले ली गई है और पूरक चार्जशीट के साथ संलग्न है।
सीबीआई ने कहा था कि तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरावा गोपी कृष्ण का नाम भी चार्जशीट के कॉलम 12 में चार्जशीट में एक संदिग्ध के रूप में दर्ज है।
इस चार्जशीट के साथ गवाहों की सूची के साथ-साथ दस्तावेज और लेख भी हैं। यह कहा गया है कि सूची में दर्शाए गए लेख सभी डिजिटल साक्ष्य के रूप में हैं और दस्तावेजों वाले उपकरण सीएसएफएल के पास पड़े हैं और रिपोर्ट अभी भी लंबित हैं, अदालत ने नोट किया।
इसके अलावा, इस चार्जशीट के साथ एक डीवीडी है जिसमें चार्जशीट के साथ-साथ गवाहों और आरयूडी के बयान भी हैं। डीवीडी के संबंध में वन हैश वैल्यू सर्टिफिकेट भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट के साथ रिकॉर्ड में दर्ज है।
सिसोदिया को सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में गिरफ्तार किया था। (एएनआई)
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