महिला पहलवान के यौन उत्पीड़न मामले में Delhi court ने मुख्य गवाह के साक्ष्य दर्ज किए
New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने महिला पहलवान के यौन उत्पीड़न मामले में गुरुवार को मुख्य गवाह के साक्ष्य (बयान) दर्ज किए। बयान बंद कोर्ट रूम में दर्ज किया गया। इस मामले में भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह आरोपी हैं।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) वैभव चौरसिया ने बंद कोर्ट रूम में पीड़िता/गवाह के साक्ष्य दर्ज किए। अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए और गवाह के साक्ष्य दर्ज किए। गवाह दोपहर 2 बजे से पहले कोर्ट पहुंच गई थी और करीब ढाई घंटे तक उसका बयान दर्ज किया गया।
दूसरी ओर, आरोपी बृजभूषण शरण सिंह की ओर से अधिवक्ता राजीव मोहन और अधिवक्ता ऋषभ भाटी और रेहान खान पेश हुए। अदालत ने मामले को 26 नवंबर को सूचीबद्ध किया, ताकि उसके साक्ष्य को आगे दर्ज किया जा सके। राउज एवेन्यू कोर्ट ने साक्ष्य (परीक्षा) दर्ज करने के लिए 4 नवंबर को गवाह/पीड़िता को समन जारी किया। वह जनवरी 2023 में जंतर-मंतर पर महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में मुख्य भागीदार थी। वह इस मामले में शिकायतकर्ताओं में से एक है। अदालत ने पाया कि जिस गवाह/पीड़िता को पहले बुलाया गया था, वह साक्ष्य के लिए नहीं आई है क्योंकि वह दो महीने के लिए कुश्ती चैंपियनशिप के लिए भारत से बाहर है। बचाव पक्ष के वकील राजीव मोहन ने कहा कि इस गवाह को नहीं बुलाया जाना चाहिए क्योंकि वह एफआईआर की लेखिका है। दिल्ली पुलिस ने 19 अक्टूबर को एक गवाह कोच जगबीर सिंह को हटा दिया। (एएनआई)