दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया मामलों में आरोपी कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को 25 जून से 17 जुलाई तक स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने की अनुमति दे दी है।
अदालत ने चिदंबरम को एक करोड़ रुपये की सुरक्षा राशि जमा करने और विदेश में कोई बैंक खाता खोलने या बंद करने या विदेश में किसी भी संपत्ति के लेन-देन में प्रवेश नहीं करने का निर्देश दिया।
विशेष न्यायाधीश नमृता अग्रवाल ने कार्ति की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें कई मौकों पर विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, किसी भी अवसर पर, आवेदक ने किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है, न्यायाधीश ने 12 जून को पारित एक आदेश में कहा।
"इसलिए, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, आवेदक / आरोपी कार्ति पी चिदंबरम द्वारा दायर आवेदनों को अनुमति दी जाती है और उन्हें 25 जून से 17 जुलाई, 2023 के दौरान स्पेन और ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति दी जाती है," न्यायाधीश ने कहा।