ईडी के समन पर पेश न होने पर कोर्ट ने आप MLA अमानतुल्लाह खान को जारी किया समन
New Delh: राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी जांच में शामिल होने के लिए समन का पालन न करने के मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को समन जारी किया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) पारस दलाल ने सोमवार को समन जारी करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो गया है। एसीजेएम पारस दलाल ने 20 जनवरी को पारित आदेश में कहा, "संक्षेप में, शिकायत की सामग्री और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 208 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है और आरोपी अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 227 के तहत कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं।"
तदनुसार, अदालत ने आरोपी को बीएनएसएस की धारा 208 के तहत दंडनीय अपराध के लिए समन जारी किया है। अदालत ने आदेश दिया कि उसे 18 फरवरी, 2025 को सुबह 11 बजे उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। वर्तमान शिकायत आप विधायक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 208 (ए) के तहत दंडनीय अपराध के लिए गैर-संज्ञेय, जमानती और समन परीक्षण मामले के संबंध में बीएनएसएस , 2023 की धारा 223 के साथ धारा 210 (1) (ए) के तहत दायर की गई थी ।
शिकायत के अनुसार, आरोपी को क्रमशः 29 अप्रैल, 2024, 1 मई, 2024 और 20 जून, 2024 को पेश होने के लिए 19 अप्रैल, 2024, 29 अप्रैल, 2024 और 19 जून, 2024 को समन जारी किए गए थे।
यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी व्यक्ति ने जानबूझकर लोक सेवक द्वारा जारी किए गए समन की अवहेलना की, जिससे धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 63(4) के अनुसार बीएनएस की धारा 208 के तहत दंडनीय अपराध हुआ । खान पर पहले प्रवर्तन निदेशालय ने 36 करोड़ रुपये की संपत्ति से संबंधित धन शोधन मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया था। हालांकि, उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया गया क्योंकि अदालत ने उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की कमी के कारण मामले का संज्ञान नहीं लिया था। (एएनआई)