New Delhi नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अग्निवीरों को अच्छी खबर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) भर्ती में अग्निवीरों से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि BSF कांस्टेबल की भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।
नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि पहले चरण में, पूर्व अग्निवीरों के लिए तय 50 प्रतिशत खाली पदों पर भर्ती की जाएगी और दूसरे चरण में, बाकी खाली पदों (जिसमें दस प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए शामिल हैं) पर भर्ती की जाएगी। इसमें कहा गया है कि पहले चरण के एक खास सेक्शन में, भर्ती पूर्व अग्निवीरों के बजाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ज़रिए की जाएगी।
केंद्र सरकार ने जून 2022 में तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की थी। अग्निवीर के तौर पर चार साल की सेवा पूरी करने के बाद, उन्हें आरक्षण के ज़रिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भर्ती किया जाता है। इसके तहत, पहले सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के खाली पदों में से 10 प्रतिशत कोटा पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित था।
हालांकि, नए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण कोटा सिर्फ BSF भर्ती में लागू किया जा रहा है, न कि दूसरे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में। मौजूदा नियमों के मुताबिक, पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट से छूट दी गई है, लेकिन उन्हें लिखित परीक्षा पास करनी होगी।