CBSE का बड़ा फैसला: कक्षाओं में सेक्शन की सीमा तय, जानिए नई गाइडलाइन क्या कहती है
CBSE सीबीएसई: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों में कक्षाओं के सेक्शन की संख्या और बुनियादी ढांचे को लेकर नया नियम जारी किया है। अब स्कूल अपने भवन के कार्पेट एरिया के आधार पर कक्षाएं चला सकेंगे जिसमें प्रति सेक्शन 400 वर्गमीटर का एरिया जरूरी है। सीबीएसई ने यह बदलाव छात्रों की दाखिले की कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों में कक्षाओं के सेक्शन की अधिकतम संख्या और बुनियादी ढांचे को लेकर नई अधिसूचना जारी की। नई व्यवस्था के तहत अब स्कूलों को उनके भवन के न्यूनतम कार्पेट एरिया के आधार पर कक्षाएं संचालित करने की अनुमति मिलेगी। प्रत्येक सेक्शन के लिए 400 वर्गमीटर का न्यूनतम कार्पेट एरिया अनिवार्य होगा।
सीबीएसई के अनुसार, स्कूलों से लगातार यह फीडबैक मिल रहा था कि सीमित सेक्शन की वजह से उन्हें समय पर दाखिले देने में कठिनाई होती है। इससे छात्रों की पढ़ाई, सामाजिक विकास और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इस चुनौती को देखते हुए बोर्ड ने संबद्धता उपनियमों में संशोधन किया है।
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