BJP ने बजट में मुस्लिम आरक्षण की घोषणा को लेकर सिद्धारमैया सरकार पर साधा निशाना

Update: 2025-03-08 12:36 GMT
New Delhi: कर्नाटक सरकार द्वारा सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण की घोषणा के बाद विवाद के बीच, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान से यह विचलन चिंता का विषय है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अनिल के एंटनी ने कहा, "2023 में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने असंवैधानिकता के कारण मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित 4 प्रतिशत आरक्षण को खत्म कर दिया। हालांकि, कांग्रेस सरकार के सत्ता में वापस आने के बाद, बजट में आरक्षण को फिर से पेश किया गया, जिसमें हर प्रमुख विभाग में दो करोड़ रुपये से कम के हर सरकारी अनुबंध में 4 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।"
"डॉ बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान से यह विचलन, जिसका उन्होंने तिरस्कार किया था, चिंता का कारण है। भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार से इन तुष्टिकरण-चालित कदमों को वापस लेने का आग्रह करती है," एंटनी ने कहा।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार का बजट पेश करते हुए पुष्टि की कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों के ठेकों में से 4 प्रतिशत अब श्रेणी-II बी के तहत मुसलमानों के लिए आरक्षित होंगे ।
एससी, एसटी, श्रेणी-I, श्रेणी-II ए और श्रेणी-II बी से संबंधित आपूर्तिकर्ताओं के लिए विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों और संस्थानों के तहत वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में 1 करोड़ रुपये तक का आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें श्रेणी-II बी मुसलमानों को संदर्भित करता है।
भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अधिकारों को कमजोर करता है, जैसा कि अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान में निर्धारित किया गया था। मालवीय ने तर्क दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान करना असंवैधानिक है और ऐसे उपायों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । पार्टी ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें मुस्लिम समुदाय को लाभ पहुंचाने वाले प्रावधानों पर अधिक ध्यान दिया गया है, जबकि एससी, एसटी और ओबीसी जैसे अन्य हाशिए पर पड़े समूहों की जरूरतों को नजरअंदाज किया गया है। (एएनआई)
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