AT1 बॉन्ड क्या होते हैं, SBI ने बॉन्ड जारी कर जुटाए 6,000 करोड़ रुपये, जानें

एसबीआई ने कहा कि बांड पर सालाना ब्याज 7.72 प्रतिशत है. परपेचुअल बॉन्ड की कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती है, इसलिए उन्हें इक्विटी के रूप में माना जा सकता है.

Update: 2021-10-19 02:37 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क।देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने बासेल तीन मानकों के अनुरूप बॉन्ड जारी करके 6,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं. बैंक को जून में उसके केंद्रीय निदेशक मंडल से 14,000 करोड़ रुपये तक की नई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (इक्विटी पूंजी) जुटाने की मंजूरी मिली थी. भारतीय स्टेट बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि पूंजी जुटाने के लिए निदेशकों की समिति ने 18 अक्टूबर, 2021 को अपनी बैठक में बासेल तीन के अनुरूप बांड जारी कर 6,000 करोड़ रुपये जुटाने को अपनी मंजूरी दी. यह पूंजी टियर 1 श्रेणी की है.

एसबीआई ने कहा कि बांड पर सालाना ब्याज 7.72 प्रतिशत है. परपेचुअल बॉन्ड की कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती है, इसलिए उन्हें इक्विटी के रूप में माना जा सकता है. बीएसई पर एसबीआई के शेयर 497.85 रुपये पर बंद हुए जो पिछले क्लोज से 1.50 फीसदी ऊपर है.
पिछले महीने जुटाए थे इतने करोड़
पिछले महीने भी एसबीआई ने बासेल अनुकूल अतिरिक्त टियर 1 (एटी-1) बॉन्‍ड के जरिये 4000 करोड़ रुपये जुटाए थे. बैंक द्वारा जारी किए गए बॉन्ड पर निवशकों की शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है. स्थानीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से बैंक को AAA यानी ट्रिपल-ए की रेटिंग मिली हुई है. बैंक की एटी 1 पेशकश को AA प्लस रेटिंग मिली है. इस तरह के बॉन्‍ड के लिए यह सबसे ऊंची रेटिंग मानी जाती है.
क्या होते हैं AT1 बॉन्ड
AT1 बॉन्ड को टियर 1 बॉन्ड भी कहा जाता है. ऐसे बॉन्ड की बिना एक्सपायरी वाले स्थायी बॉन्ड होते हैं. बैंक अपनी पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए बॉन्ड जारी करते हैं. AT1 बॉन्ड को रिजर्व बैंक द्वारा रेगुलेट किया जाता है. इसमें रेगुलर अंतरलाल पर ब्याज का भुगतान किया जाता है. अगर आपने बॉन्ड लिया है और जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आप इसे बेच सकते हैं और पैसा आपको मिल जाएगा.
आरबीआई ने लगाया एसबीआई पर जुर्माना
बीते दिनों भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI) ने विभिन्न दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को लेकर सोमवार को स्टेट बैंक पर एक करोड़ रुपये और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों और चुनिन्दा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग निर्देश 2016′ में निहित निर्देशों का पालन न करने पर एसबीआई पर जुर्माना लगाया गया है.


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