सेबी ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए मंजूरी का समय घटाकर एक सप्ताह किया

Update: 2024-05-30 12:02 GMT
नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकर्स को मंजूरी देने में स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लिए जाने वाले समय को कम कर दिया है। पहले, इस मंजूरी प्रक्रिया में 30 दिन लगते थे, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ़ सात दिन कर दिया गया है। सेबी ने एक सर्कुलर में कहा, "स्टॉक एक्सचेंज को, जिसे 30 कैलेंडर दिनों के भीतर अपने निर्णय के बारे में सदस्य को सूचित करना होता था, अब उसे 7 दिनों के भीतर ऐसा करना होगा।" सेबी के अनुसार,
इस निर्णय का उद्देश्य शेयर बाज़ार में व्यापार करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
ऑनलाइन ट्रेडिंग के साथ, निवेशक ब्रोकर्स की ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रणालियों के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करके व्यापार कर सकते हैं।
इसका मतलब है कि देश के किसी भी हिस्से से कोई भी व्यक्ति अपने ब्रोकर्स के माध्यम से ऑनलाइन स्टॉक खरीद या बेच सकता है। सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स के लिए स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रकाशित किए जाने से पहले इंटरनेट-आधारित ट्रेडिंग आँकड़ों की समय-समय पर पुष्टि करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया है। सेबी ने कहा, "स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रकाशित किए जाने से पहले स्टॉक ब्रोकरों द्वारा आईबीटी आंकड़ों की आवधिक पुष्टि की मौजूदा आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इसके बजाय, एक्सचेंज स्टॉक ब्रोकरों द्वारा उपलब्ध कराए गए आईबीटी टर्मिनलों के विवरण के आधार पर आईबीटी आंकड़े प्रकाशित करेंगे।"
इसके बजाय, एक्सचेंज अब स्टॉक ब्रोकरों द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनलों के विवरण के आधार पर अपने आंकड़े प्रकाशित करेंगे।
एक्सचेंज इन टर्मिनलों के बारे में जानकारी ब्रोकरों से मांग सकते हैं, जैसा कि वे उचित समझें। सेबी ने स्टॉक ब्रोकरों के उद्योग मानक मंच (आईएसएफ) से ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में अनुरोध प्राप्त करने के बाद यह निर्णय लिया, और नए दिशानिर्देश तुरंत प्रभावी हैं।

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