SEBI सेबी ; भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गुरुवार को एक परिपत्र में कहा कि ये संशोधन 01 अगस्त 2024 से Applicable होंगे।बाजार नियामक सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए परिचालन को सरल बनाने और कारोबार को आसान बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परिपत्र में रेटिंग की आवधिक निगरानी के दौरान की गई रेटिंग कार्रवाइयों के संबंध में कंपनियों द्वारा की गई अपीलों से निपटने के लिए विशिष्ट समयसीमाएँ पेश की गई हैं।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गुरुवार को एक परिपत्र में कहा कि ये संशोधन 01 अगस्त 2024 से लागू होंगे।इसमें कहा गया है, "कारोबार में सुगमता को बढ़ावा देने तथा अपीलों से निपटने में एकरूपता लाने के लिए, सीआरए (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों) सहित हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर, रेटिंग की आवधिक निगरानी के अनुसरण में की गई रेटिंग कार्रवाइयों के संबंध में जारीकर्ता द्वारा की गई अपीलों से निपटने के लिए विशिष्ट समयसीमा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।"
परिवर्तनों के अनुसार सीआरए को रेटिंग समिति की बैठक के एक कार्य दिवस के भीतर कंपनियों को रेटिंग संप्रेषित करनी होगी, तथा शीघ्रता सुनिश्चित करने के लिए एक बाहरी सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा, कंपनियों के पास रेटिंग निर्णय की समीक्षा या अपील का अनुरोध करने के लिए तीन कार्य दिवस होंगे, तथा सीआरए की वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति का प्रसार तथा स्टॉक एक्सचेंज या डिबेंचर ट्रस्टी को इसकी सूचना रेटिंग समिति की बैठक के 7 कार्य दिवसों के भीतर होनी चाहिए।"सीआरए उक्त खुलासों के संबंध में 10 वर्ष की अवधि तक रिकार्ड बनाए रखेंगे, जिसे अनुरोध किए जाने पर डिबेंचर ट्रस्टियों के साथ साझा किया जा सकता है।
नियामक ने कहा, "इसके अलावा, उक्त पहलुओं के संबंध में खुलासे सीआरए द्वारा उनकी वेबसाइट पर संबंधित जारीकर्ता के जारीकर्ता-विशिष्ट प्रेस विज्ञप्तियों/रेटिंग औचित्य अनुभाग के अंतर्गत, जहां भी लागू हो, उपलब्ध कराए जाते रहेंगे।"सेबी ने कुछ प्रकार के प्रकटीकरणों के लिए विशिष्ट समय-सीमा भी निर्धारित की है, जैसे कि असहयोगी जारीकर्ताओं की सूची, जिसे प्रतिदिन अद्यतन किया जाना चाहिए, ताकि हितधारकों को उन जारीकर्ताओं के बारे में तुरंत सूचित किया जा सके जो रेटिंग एजेंसियों के साथ सहयोग करने में विफल रहते हैं।जिन रेटिंग्स को जारीकर्ताओं द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, उनसे संबंधित खुलासों के लिए CRA को यह जानकारी 12 महीने तक बनाए रखना आवश्यक है।सेबी ने कहा कि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए अर्ध-वार्षिक आंतरिक ऑडिट के माध्यम से परिपत्र की निगरानी की जाएगी, जैसा कि सीआरए मानदंडों के तहत अनिवार्य है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य निवेशक सुरक्षा को बनाए रखना और प्रतिभूति बाजार के विकास और विनियमन को बढ़ावा देना है।