Budget 2025: मकान मालिकों को राहत, दूसरे खुद के कब्जे वाले घर पर कोई टैक्स नहीं

Update: 2025-02-03 02:11 GMT
New Delhi नई दिल्ली,  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए कर लाभों की घोषणा करते हुए, प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025 घर के मालिकों के लिए अच्छी खबर लेकर आया। प्रस्तावित परिवर्तनों के तहत, घर के मालिक अब सिर्फ़ एक के बजाय दो स्व-कब्जे वाले घरों के लिए शून्य मूल्यांकन का दावा कर सकेंगे, जैसा कि पहले अनुमति थी। बजट में आयकर अधिनियम की धारा 23, उप-धारा (2) में संशोधन करने का सुझाव दिया गया है, जो किसी घर या उसके हिस्से के वार्षिक मूल्य को शून्य मानने की अनुमति देता है, यदि मालिक व्यक्तिगत निवास के लिए उसमें रहता है या किसी कारण से ऐसा करने में असमर्थ है। संसद में बजट प्रस्तुत करने के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "वर्तमान में करदाता केवल कुछ शर्तों को पूरा करने पर ही स्व-कब्जे वाली संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को शून्य के रूप में दावा कर सकते हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि करदाताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, बिना किसी शर्त के दो ऐसी स्व-कब्जे वाली संपत्तियों का लाभ देने का प्रस्ताव है।
 इसके अलावा, सरकार ने किराए पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की वार्षिक सीमा को 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया है। इस वृद्धि से छोटे करदाताओं और मकान मालिकों को टीडीएस के लिए उत्तरदायी लेनदेन की संख्या कम होने से लाभ होगा। किराए पर मासिक टीडीएस सीमा 24,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है, जो सालाना 6 लाख रुपये है। वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, "मैं दरों और उन सीमाओं की संख्या को कम करके टीडीएस को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करती हूं, जिनसे ऊपर टीडीएस काटा जाता है।" वित्त मंत्री ने कहा कि बेहतर स्पष्टता और एकरूपता के लिए कर कटौती की सीमा राशि को और बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री के अनुसार, इस बदलाव से मामूली किराया भुगतान प्राप्त करने वाले छोटे करदाताओं को राहत मिलेगी।
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