RBI ने SBI पर लगाया 1 करोड़ रुपये का जुर्माना, नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर लिया फैसला

RBI ने भारतीय स्टेट बैंक पर नियामकीय अनुपालन में कमी को (Lack of Regulatory Compliance) लेकर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. RBI ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि 16 नवंबर, 2021 को जारी एक आदेश में यह जुर्माना लगाया गया है.

Update: 2021-11-26 18:37 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पर नियामकीय अनुपालन में कमी को (Lack of Regulatory Compliance) लेकर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. RBI ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि 16 नवंबर, 2021 को जारी एक आदेश में यह जुर्माना लगाया गया है.

RBI ने लिया एक्शन
केंद्रीय बैंक के अनुसार, SBI के इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी इवेल्यूवेशन (ISE) के लिए वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2019 को अपनी फाइनेंशियल पोजिशन के संदर्भ में आयोजित किया गया था.
एक प्रावधान का किया उल्लंघन
आदेश के अनुसार जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच, निरीक्षण रिपोर्ट में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के एक प्रावधान का उल्लंघन पाया गया. SBI ने उधारकर्ता कंपनियों के मामले में कंपनियों की चुकता शेयर पूंजी के 30 प्रतिशत से अधिक की राशि शेयर गिरवी के रूप में रखा था.
जारी हुआ कारण बताओ नोटिस
आरबीआई ने इसके लिए SBI को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. इसमें स्टेट बैंक से पूछा गया कि नियमों की इस अनदेखी को लेकर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए. बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाने का निर्णय किया गया.
ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा प्रभाव
RBI ने बताया कि यह कार्रवाई रेगुलेटरी कम्प्लाएंस पर आधारित है. इसका बैंक द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन से कोई ताल्लुक नहीं है.


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