NPS Tax Relief Section: एनपीएस टैक्स रिलीफ सेक्शन: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80CCD, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन योजनाओं में योगदान के लिए कटौती की अनुमति देती है। यह खंड मुख्य रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) से संबंधित है। धारा 80CCD(1) और 80CCD(1B) अनुभाग आपकी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने पर कर लाभ प्रदान करते हैं। आप NPS और APY में योगदान के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं, जिसकी कुल अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये (धारा 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती सहित) है। इन कटौतियों को अधिकतम करते समय अपने वेतन/आय और चुनी गई कर व्यवस्था पर विचार करना महत्वपूर्ण है। धारा 80CCD के अंतर्गत कौन सी योजनाएँ आती हैं? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS): यह सरकार द्वारा पेश की जाने वाली एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है।