महाभैरव सहकारी शहरी बैंक का License वित्तीय स्थिति के कारण रद्द

Update: 2024-07-24 13:43 GMT

License revoked: लाइसेंस रिवाकड: आरबीआई ने बुधवार को कहा कि उसने तेजपुर स्थित महाभैरव सहकारी शहरी बैंक का लाइसेंस उसकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द होने के बाद सहकारी बैंक 24 जुलाई, 2024 को कारोबार बंद होने से बैंकिंग कारोबार बंद कर देगा। एक बयान में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, असम से बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त Appointed करने का आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है। लाइसेंस रद्द करने का कारण बताते हुए आरबीआई ने कहा कि ऋणदाता के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। बैंक ने कहा, "अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ बैंक अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा," बैंक का जारी रहना उसके जमाकर्ताओं Depositors के हितों के लिए हानिकारक है। परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पर बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। RBI ने कहा कि सहकारी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, लगभग 99.8 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। 13 जून, 2024 तक, DICGC ने कुल बीमित जमा राशि में से 20.03 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।

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