जुबिलेंट फार्मोवा को ₹53.37 करोड़ का टैक्स झटका, NFAC में चुनौती देगा कंपनी
AY20 कर आदेश के खिलाफ जुबिलेंट बायोसिस की अपील
Mumbai: जुबिलेंट फार्मोवा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जुबिलेंट बायोसिस को 29 जून 2026 को नोएडा में क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी से एक सुधार आदेश प्राप्त हुआ। आदेश आकलन वर्ष 2019-20 (वित्तीय वर्ष 2018-19) से संबंधित है।
कर अस्वीकृति विवरण
यह आदेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के तहत 53.37 करोड़ रुपये की हानि के दावे को अस्वीकार करता है।
कंपनी की प्रतिक्रिया
जुबिलेंट फार्मोवा का मानना है कि कर समायोजन तथ्यों, कंपनी के तर्कों और कानूनी प्रावधानों की उपेक्षा करता है। कंपनी ने अपील दायर करने के अपने इरादे की घोषणा की।
अपील की रणनीति
जुबिलेंट फार्मोवा प्रथम-स्तरीय अपीलीय प्राधिकरण, नेशनल फेसलेस अपील सेंटर (एनएफएसी) के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया में है। कंपनी को उम्मीद है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्णय के बाद विवादित समायोजन हटा दिया जाएगा, और किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल वित्तीय निहितार्थ की आशंका नहीं है।