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बुधवार सुबह शुरू होगी अमेरिकी मतगणना, रुझानों पर नज़र

Tara Tandi
3 Nov 2026 11:53 AM IST
बुधवार सुबह शुरू होगी अमेरिकी मतगणना, रुझानों पर नज़र
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न्यूयॉर्क: मंगलवार को हुए अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के शुरुआती रुझान आधी रात से पहले (भारत में बुधवार सुबह 10:30 बजे) आने की उम्मीद है। ये रुझान उन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होंगे, जहां नतीजों में बहुत कम अंतर है। सीनेट की 11 अहम सीटों में से 9 के नतीजे बुधवार दोपहर (भारत में रात 10:30 बजे) तक आ सकते हैं, लेकिन इनसे यह साफ नहीं हो पाएगा कि किस पार्टी को बहुमत मिलेगा।
अलास्का और मेन (Maine) राज्यों में 'रैंक्ड चॉइस' (वरीयता आधारित मतदान) प्रणाली है। इसके तहत, अगर कोई उम्मीदवार पहली गिनती में 50 प्रतिशत वोट हासिल नहीं कर पाता है, तो मतदाताओं द्वारा दी गई दूसरी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर फिर से गणना की जाती है, जिसमें अधिक समय लग सकता है।
रिपब्लिकन पार्टी ने कानूनी चुनौतियों की चेतावनी दी है, जिससे कुछ सीटों के नतीजों में काफी देरी हो सकती है, खासकर अलास्का में।
पिछले दो चुनावों (2022 और 2024) में, 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' (प्रतिनिधि सभा) पर किसका नियंत्रण होगा, यह तय होने में आठ दिन लग गए थे, क्योंकि कुछ प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों के बीच बहुत कम अंतर था। वहीं, 2022 में सीनेट के नतीजों को स्पष्ट होने में चार दिन लगे थे।
कैलिफोर्निया के एक निर्वाचन क्षेत्र में, जहां जीत-हार का अंतर केवल 187 वोट था, वहां 2024 में नतीजे आने में 29 दिन लग गए।
लेकिन इन सबके बीच, खासकर सीनेट के मामले में, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप इन नतीजों को स्वीकार करेंगे।
उन्होंने अभी तक यह नहीं माना है कि वे 2020 का राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे; इसके बजाय, वे लगातार दावा करते रहे हैं कि उनका चुनाव "चुराया" गया था।
खबरों के अनुसार, उनका न्याय विभाग (Justice Department) - जिसने अलास्का सीनेट चुनाव को पहले ही चुनौती देने की असफल कोशिश की थी - अब अन्य जगहों पर भी ऐसी ही कानूनी चुनौतियां पेश करने की तैयारी कर रहा है।
कैलिफोर्निया में, न्याय विभाग ने अदालत से मांग की थी कि राज्य को लगभग 20,000 'अर्ली बैलेट' (समय से पहले डाले गए वोट) अलग करने का आदेश दिया जाए। विभाग का दावा था कि ये वोट उन लोगों के हैं जो अमेरिकी नागरिक नहीं हैं।
वे यह केस हार गए, और इसके बाद उच्च अदालत और अंततः सुप्रीम कोर्ट में की गई अपीलें भी खारिज हो गईं।
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