अमेरिका ने सख्त किए इमिग्रेशन नियम, अधूरे वीजा और ग्रीन कार्ड आवेदन सीधे खारिज कर सकेगा USCIS

वॉशिंगटन, DC: अमेरिका ने इमिग्रेशन से जुड़े फ़ायदों के लिए प्रोसेसिंग के नियमों को सख़्त कर दिया है। अब US सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ (USCIS) के अधिकारी वीज़ा, ग्रीन कार्ड और इमिग्रेशन से जुड़े दूसरे फ़ायदों के लिए अधूरी या ज़रूरी दस्तावेज़ों के बिना जमा की गई अर्जियों को बिना अतिरिक्त सबूत मांगे ही नामंज़ूर कर सकते हैं। इस कदम का असर हज़ारों भारतीय आवेदकों पर पड़ सकता है।
USCIS की एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, एजेंसी ने साफ़ किया है कि आवेदकों को अर्ज़ी जमा करते समय ही इमिग्रेशन से जुड़े फ़ायदे के लिए अपनी पात्रता साबित करनी होगी। अगर कोई आवेदक अपनी पात्रता साबित नहीं कर पाता है या ज़रूरी शुरुआती सबूत जमा नहीं करता है, तो USCIS 'रिक्वेस्ट फ़ॉर एविडेंस' (RFE) या 'नोटिस ऑफ़ इंटेंट टू डिनाई' (NOID) जारी किए बिना ही अर्ज़ी नामंज़ूर कर सकती है।
एजेंसी ने कहा कि उसके आवेदन फ़ॉर्म और साथ में दिए गए निर्देशों में हर इमिग्रेशन फ़ायदे के लिए ज़रूरी सबूतों के बारे में साफ़-साफ़ बताया गया है, ताकि आवेदक अर्ज़ी जमा करते समय ही पूरी जानकारी और दस्तावेज़ दे सकें।
USCIS ने कहा कि यह पॉलिसी उसकी प्रक्रियाओं को डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) के लंबे समय से चले आ रहे रेगुलेटरी अधिकार के अनुरूप बनाती है, इमिग्रेशन सिस्टम की विश्वसनीयता को मज़बूत करती है और आवेदकों के लिए बिना ठोस आधार के फ़ायदे की अर्ज़ी जमा करना मुश्किल बनाती है।
अपडेट की गई गाइडेंस बाइडेन प्रशासन के दौरान शुरू की गई उस पॉलिसी को बदलती है, जिसके तहत इमिग्रेशन अधिकारियों को फ़ायदे की अर्ज़ी नामंज़ूर करने से पहले RFE जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, भले ही आवेदन अधूरे हों या उनमें जमा करते समय ज़रूरी सबूत न हों।
USCIS के मुताबिक, पिछली पॉलिसी की वजह से अधूरी या काफ़ी कमियों वाली अर्जियों के कारण दूसरे पेंडिंग मामलों की प्रोसेसिंग धीमी हो जाती थी। इससे कुछ आवेदकों को ऐसी अर्जियां जमा करने का मौका भी मिलता था जिन्हें एजेंसी ने "प्लेसहोल्डर" आवेदन कहा है, ताकि वे अपने मामले पर फ़ैसले का इंतज़ार करते हुए रोज़गार की अनुमति (employment authorisation) जैसे इमिग्रेशन फ़ायदे पा सकें।
एजेंसी ने कहा कि उसने अब उचित मामलों में RFE या NOID जारी किए बिना फ़ायदे की अर्ज़ी नामंज़ूर करने का अधिकारियों का अधिकार बहाल कर दिया है।
USCIS ने आगे कहा कि बदली हुई पॉलिसी से एजेंसी को संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने, फ़ैसले लेने की प्रक्रिया तेज़ करने और बिना ठोस आधार वाली अर्जियां जमा होने से रोकने में मदद मिलेगी।
नई पॉलिसी तुरंत लागू हो गई है और यह 5 अगस्त, 2026 को या उसके बाद पेंडिंग या जमा की गई इमिग्रेशन फ़ायदे की अर्जियों पर लागू होती है, जब तक कि मौजूदा नियमों या USCIS पॉलिसी के तहत कोई और प्रावधान न हो।





