ट्रंप के टैरिफ को US कोर्ट ने गैरकानूनी माना, इस फैसले को बताया देश के लिए खतरा

अमेरिका। राजनीति और अर्थव्यवस्था में हलचल मचाते हुए शुक्रवार को एक अपील कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया. यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट का कहना है कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त तो हैं, लेकिन इनमें टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है. यह फैसला ट्रंप की आर्थिक नीतियों पर बड़ा झटका माना जा रहा है. एपी की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक यथावत रखने की अनुमति भी दे दी, जिससे ट्रंप प्रशासन को मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का अवसर मिल गया है.
उधर, राष्ट्रपति ट्रंप ने अदालत के आदेश को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि सभी टैरिफ आगे भी लागू रहेंगे. उन्होंने कोर्ट के इस फैसले को गलत और पक्षपाती बताया और कहा कि अगर इसे ऐसे ही रहने दिया तो ये फैसला अमेरिका को तबाह कर देगा. हम सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ का इस्तेमाल अपने राष्ट्र के हित में करेंगे.
ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर लिखा, “सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं. आज एक बेहद पक्षपातपूर्ण अपील अदालत ने गलत तरीके से कहा कि हमारे टैरिफ हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन वे जानते हैं कि अंत में जीत अमेरिका की ही होगी. अगर ये टैरिफ कभी हट भी गए, तो यह देश के लिए एक बड़ी आपदा होगी." ट्रंप ने अपने बयान में व्यापार घाटे और विदेशी देशों द्वारा लगाए गए अनुचित शुल्कों का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने लिखा, "अमेरिका अब भारी व्यापार घाटे और दूसरे देशों, चाहे वे मित्र हों या शत्रु, द्वारा लगाए गए अनुचित टैरिफ और गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा, जो हमारे उत्पादकों, किसानों और बाकी सभी को कमजोर करते हैं. अगर इसे ऐसे ही रहने दिया गया, तो यह फैसला सचमुच अमेरिका को तबाह कर देगा."





