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वीजा-धारक परिवारों पर बर्थराइट नागरिकता का साया

Tara Tandi
10 Sept 2026 1:18 PM IST
वीजा-धारक परिवारों पर बर्थराइट नागरिकता का साया
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वॉशिंगटन : अस्थायी वीज़ा होल्डर्स के अमेरिका में जन्मे बच्चों की नागरिकता के अधिकारों पर फिर से बहस शुरू हो गई है। रिपब्लिकन सांसदों ने इन पर रोक लगाने की वकालत की है, जबकि डेमोक्रेट्स का कहना है कि 14वें संशोधन के तहत जन्म से ही नागरिकता की गारंटी मिलती है।
जन्म के अधिकार से नागरिकता (बर्थराइट सिटिज़नशिप) पर हाउस ज्यूडिशियरी सब-कमेटी की सुनवाई के दौरान, रिपब्लिकन ने कांग्रेस से कार्रवाई करने का आग्रह किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पलट दिया था। डेमोक्रेट्स ने तर्क दिया कि कोर्ट ने संवैधानिक सवाल का समाधान कर दिया है।
रिपब्लिकन सब-कमेटी के चेयरमैन चिप रॉय ने कहा कि कांग्रेस को संशोधन में "इसके अधिकार क्षेत्र के अधीन" (subject to the jurisdiction thereof) वाक्यांश को परिभाषित करना चाहिए।
रॉय ने कहा, "यह कांग्रेस पर निर्भर है कि वह 'इसके अधिकार क्षेत्र के अधीन' वाक्यांश को परिभाषित करे, ताकि 'बर्थ टूरिज्म' (जन्म के लिए विदेश यात्रा) पर रोक लगाई जा सके और अमेरिकी नागरिक होने की गरिमा को बनाए रखा जा सके।"
यह तर्क देते हुए कि संशोधन का मकसद बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों या अस्थायी विज़िटर्स के बच्चों को अपने आप नागरिकता देना नहीं था, रॉय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1898 के 'वोंग किम आर्क' फैसले पर गलत तरीके से भरोसा किया था।
रॉय ने कहा कि उस मामले में ऐसे प्रवासियों का अमेरिका में जन्मा बच्चा शामिल था जो देश में कानूनी और स्थायी रूप से रह रहे थे।
इमिग्रेशन अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट की को-फाउंडर और पॉलिसी डायरेक्टर रोज़मेरी जेन्क्स ने पैनल को बताया कि इस फैसले से सांसदों को कार्रवाई करने से नहीं रोका गया।
जेन्क्स ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पलट दिया था। इसने कांग्रेस से इमिग्रेशन और नेचुरलाइज़ेशन (नागरिकता देने की प्रक्रिया) पर उसकी संवैधानिक पूर्ण शक्ति नहीं छीनी।"
उन्होंने कांग्रेस से इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट में संशोधन करने का आग्रह किया ताकि बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों और अस्थायी निवासियों के बच्चों के लिए अपवाद तय किए जा सकें।
जेन्क्स ने ऐसे नियम प्रस्तावित किए जो उन नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर्स पर लागू हों जो अपने अमेरिका में जन्मे बच्चों के लिए वेलफेयर बेनिफिट्स (कल्याणकारी लाभ) चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे माता-पिता के लिए यह ज़रूरी होना चाहिए कि वे बच्चे के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु किसी अमेरिकी नागरिक या कानूनी रूप से स्थायी निवासी को नामित करें।
जेन्क्स ने कहा, "अमेरिकी नागरिकता एक कीमती चीज़ है। हमारी सरकार को अमेरिकी नागरिकता की पूरी निष्ठा से रक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह केवल उन विदेशियों को दी जाए जिन्हें हमने कानूनी रूप से हमारे अमेरिकी समुदाय में स्थायी रूप से शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।"
कंसास के अटॉर्नी जनरल क्रिस कोबाच ने ज़ोर देकर कहा कि कांग्रेस के पास कार्रवाई करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यापक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ फैसला सुनाया था, लेकिन इस सवाल पर हर संभावित कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं किया था।
कोबाच ने कहा कि 'बर्थ टूरिज्म' से निपटने वाला एक सीमित दायरा वाला कानून कोर्ट के सामने अलग नतीजा दे सकता है।
डेमोक्रेट्स ने इन तर्कों का कड़ा विरोध किया। सब-कमेटी की सीनियर डेमोक्रेट सदस्य मैरी गे स्कैनलन ने कहा कि बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों और वीज़ा होल्डर्स के अमेरिका में पैदा हुए बच्चे इस संशोधन के तहत सुरक्षित हैं।
स्कैनलन ने कहा, "बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों और वीज़ा होल्डर्स के अमेरिकी बच्चे, असल में यहीं अमेरिका में पैदा हुए लोग हैं।"
उन्होंने कहा कि वे जन्म से ही अमेरिकी कानून के दायरे में आते हैं और "उस आपसी रिश्ते से मिलने वाले अधिकारों, कर्तव्यों और सुरक्षा पर उनका एक ऐसा संवैधानिक हक है जिसे नकारा नहीं जा सकता।"
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