विश्व

सिंगापुर की अदालत ने भारतीय मूल के दो शख्स को सुनाई मौत की सजा, ड्रग्स तस्करी केस में हैं दोषी

Renuka Sahu
27 Nov 2021 2:34 AM GMT
सिंगापुर की अदालत ने भारतीय मूल के दो शख्स को सुनाई मौत की सजा, ड्रग्स तस्करी केस में हैं दोषी
x

फाइल फोटो 

सिंगापुर की सर्वोच्च अदालत ने भारतीय मूल के दो शख्स को सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सिंगापुर की सर्वोच्च अदालत ने भारतीय मूल के दो शख्स को सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा है। इन्हें 2016 csx 1.34 किलो गांजा की तस्करी की साजिश का दोषी पाया गया था। द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। मलेशिया के कमलनाथन मुनिअंडी (27) और सिंगापुर के चंद्रू सुब्रमणियम (52) ने तस्करी में संलिप्तता और ड्रग्स के बारे में जानकारी होने से इनकार किया था।

कोर्ट ऑफ अपील ने शुक्रवार को केस में शामिल एक तीसरे शख्स भारतीय मूल के मलेशियाई नागरिक प्रविनाश चंद्रन की याचिका भी खारिज कर दी, जिसे उम्रकैद और 15 बेंत मारने की सजा दी गई है। इससे पहले हाई कोर्ट ने पाया था कि प्रविनाश (26) ने केवल ड्रग्स पहुंचाने का काम किया था और अभियोजन पक्ष ने प्रमाणित किया था कि उसने मादक पदार्थों की तस्करी गतिविधियों को बाधित करने में मदद की थी।
5 मार्च 2016 को कमलनाथन और प्रविनाश वुडलैंड्स चेकपॉइंट के जरिए सिंगापुर आए। जब वे करांजी एमआरटी (रेल) स्टेशन आए तो ड्रग्स उनके झोले में रख दिया गया। इसके बाद दोनों पास के एक कॉफी शॉप में गए जहां कमलनाथन ने सुरेन नाम के एक शख्स को बुलाया। इसके बाद वे करांजी रोड गए जहां उन्होंने चंद्रू से संपर्क स्थापित किया, जिसने उन्हें पैसे और खाली प्लास्टिक बैग दिए। तीनों को सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था।
Next Story