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ड्रिंक्स पर चार-लेवल का शुगर टैक्स लगाएगा
Riyadh: सऊदी अरब की ज़कात, टैक्स और कस्टम्स अथॉरिटी (ZATCA) ने एक्साइज़ टैक्स के एग्जीक्यूटिव रेगुलेशन में बदलाव को मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत 1 जनवरी, 2026 से मीठे ड्रिंक्स पर शुगर-कंटेंट के आधार पर लेवी लागू होगी।
बदला हुआ फ्रेमवर्क मौजूदा फ्लैट 50 परसेंट एक्साइज़ ड्यूटी को चार-टियर मेथड से बदल देता है, जो लोकल तौर पर बनाए गए रेडी-टू-ड्रिंक ड्रिंक्स के प्रति 100 ml में कुल शुगर कंटेंट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करता है।
चार-टियर एक्साइज़ टैक्स का तरीका:
टियर 1 (ज़ीरो टैक्स): सिर्फ़ आर्टिफ़िशियल स्वीटनर से मीठे किए गए ड्रिंक्स जिनमें कोई एक्स्ट्रा चीनी नहीं है
टियर 2 (ज़ीरो टैक्स): कम चीनी वाले मीठे ड्रिंक्स जिनमें प्रति 100ml 5g से कम चीनी होती है
टियर 3 (SAR 0.79 प्रति लीटर): मीठे ड्रिंक्स जिनमें प्रति 100ml 5g से 7.99g तक चीनी होती है
टियर 4 (SAR 1.09 प्रति लीटर): मीठे ड्रिंक्स जिनमें प्रति 100ml 8g या उससे ज़्यादा चीनी होती है
ZATCA ने कहा कि बदले हुए स्ट्रक्चर में इस्तेमाल के लिए बनाए गए सभी मीठे ड्रिंक्स शामिल हैं, जिसमें रेडी-टू-ड्रिंक प्रोडक्ट्स और दूसरे ऐसे रूप शामिल हैं जिन्हें ड्रिंक्स में बदला जा सकता है।
अथॉरिटी ने कहा कि इस कदम का मकसद चीनी के इस्तेमाल पर रोक लगाना, कम चीनी वाले फ़ॉर्मूलेशन को बढ़ावा देना और एक्साइज़ पॉलिसी को इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाना है।
ये बदलाव गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) की फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कमेटी के उस फैसले के बाद किए गए हैं जिसमें मीठे ड्रिंक्स पर एक्साइज टैक्स के लिए धीरे-धीरे तरीका अपनाने का फैसला किया गया है।
इलाके का नज़रिया
एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि सऊदी अरब के इस फैसले से पूरे गल्फ में एक्साइज टैक्स पॉलिसी पर असर पड़ेगा। बहरीन और ओमान के चीनी से जुड़े ऐसे टैक्स सिस्टम अपनाने की सबसे ज़्यादा संभावना है, जबकि कुवैत को ऐसे ही तरीके अपनाने से पहले बड़ी पब्लिक बहस का सामना करना पड़ सकता है।
यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वह 1 जनवरी, 2026 से मीठे ड्रिंक्स पर चीनी-कंटेंट पर आधारित एक्साइज टैक्स लागू करेगा, जो उसके लंबे समय से चले आ रहे फ्लैट 50 परसेंट लेवी की जगह लेगा।
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