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पार्टनर की परमिशन के बिना कंडोम हटाना होगा क्राइम, जानें कहां बनने जा रहा है ऐसा कानून

Renuka Sahu
10 Sep 2021 4:06 AM GMT
पार्टनर की परमिशन के बिना कंडोम हटाना होगा क्राइम, जानें कहां बनने जा रहा है ऐसा कानून
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फाइल फोटो 

अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक नया कानून बनने जा रहा है. इस कानून का बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक नया कानून बनने जा रहा है. इस कानून का बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. यह कानून शारीरिक संबंधों को लेकर बनाया जा रहा. इस नए कानून के अनुसार शारीरिक संबंध बनाते समय कंडोम को हटाने के लिए आपके पार्टनर की सहमति लेनी होगी.

अगर आप बिना सहमति के कंडोम हटाते है तो आप पर कानूनी कार्यवाही हो ज सकी है. यह कानून जैसे ही कैलिफोर्निया में पास किया जाएगा वैसे ही कैलिफोर्निया ऐसा अनोखा कानून बनाने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन जाएगा.
इस कानून के लिए कैलिफोर्निया के विधायकों ने मंगलवार को गवर्नर गैविन न्यूसम के पास एक बिल भेजा है, जिसके बाद से इसे कानून के रूप में आगे बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है. इस कानून को बनाने के लिए अपराध संहिता में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. इस कानून के मामलों में नागरिक संहिता के तहत मुकदमा चलाने और जुर्माना लगाने के नियम बनाए जाएंगे.
इस सप्ताह किया गया पेश
कंडोम से जुड़े इस नए कानून को कैलिफोर्निया की विधानसभा सदस्य क्रिस्टीना गार्सिया ने इस सप्ताह पेश किया. इस कानून के अनुसार पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाते वक्त बिना सहमति कंडोम हटाने को गैरकानूनी श्रेणी में रखने की बात कही गई. इस कानून के बन जाने से पीड़ित नुकसान का दावा करने आरोपी पर कार्रवाई करवा सकता है.
क्यों है ऐसे कानून की जरूरत
कई विशेषज्ञों ने इस कानून को बहुत जरूरी बताया, उन्होंने बताया कि शारीरिक संबंध बनाते वक्त बिना जानकारी दिए कंडोम हटा देने से पार्टनर को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ सकता है. कई ऐसे मामलों में पीड़ितों को गर्भावस्था, यौन संबंधित संक्रमण और इमोशनल ट्रॉमा जैसी परेशानियों से जूझना पड़ता है. इसे देखते हुए ही इस कानून को बनाने की कवायद शुरू की गई.
दुनिया में होगा पहला ऐसा कानून
अगर यह कानून कैलिफोर्निया में पास हो जाता है तो यह अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा कानून पास करने वाला पहला स्थान होगा. इससे पहले दुनिया के किसी भी देश में या राज्य में इस संबंध से जुड़ी कोई भी कानून नहीं बना है.


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