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Islamabad इस्लामाबाद : पाकिस्तान में वकीलों और पत्रकारों ने अपनी संघीय सरकार से हाल ही में लागू किए गए कठोर PECA संशोधनों को निरस्त करने का आह्वान किया है, क्योंकि सिंध उच्च न्यायालय ने संशोधनों को संवैधानिक पीठ को भेजने का निर्णय दिया है।
डॉन ने बताया कि, 'जैसा कि सिंध उच्च न्यायालय ने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम अधिनियम (PECA) में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा सुनवाई और निर्णय लिया जाना चाहिए, वकीलों और पत्रकारों की एक परामर्शदात्री बैठक ने संघीय सरकार से साइबर अपराध कानूनों में हाल ही में किए गए बदलावों को तत्काल निरस्त करने का आह्वान किया।'
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा बुलाई गई परामर्शदात्री सभा ने स्वतंत्र पत्रकारिता पर प्रतिबंधों को तत्काल समाप्त करने की भी मांग की। विस्तृत चर्चा के बाद, उपस्थित पत्रकारों और वकीलों द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है और इसे सभी प्रकार के दबावों से सुरक्षित रखा जाना चाहिए, डॉन ने कहा। परामर्श बैठक ने PECA (संशोधन) अधिनियम, 2025 की भी निंदा की और उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह दोषपूर्ण कानून है, इसे संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन माना जाता है, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।
डॉन ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा कि, परामर्श ने नोट किया कि PECA (संशोधन) अधिनियम, 2025, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (ICCPR) के अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षित मीडिया कर्मियों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिस पर पाकिस्तान एक हस्ताक्षरकर्ता है। इसके अतिरिक्त, घटनास्थल की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण एक ही घटना के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर कई एफआईआर दर्ज हो सकती हैं।
इसके अलावा, न्यायाधिकरणों को कार्यकारी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। द डॉन के अनुसार बैठक में मीडिया को देश का चौथा स्तंभ माना गया और स्वतंत्र पत्रकारिता तथा मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के लिए अपने मजबूत समर्थन की पुष्टि की गई। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि मीडिया की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई भी प्रयास पाकिस्तान में लोकतांत्रिक मूल्यों और पारदर्शिता के लिए खतरा है। (एएनआई)
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