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याचिका पर आदेश पारित

Sonam
5 July 2023 9:48 AM GMT
याचिका पर आदेश पारित
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न्यायमूर्ति मलिक इनायत-उर-रहमान, न्यायमूर्ति जौहर अली और न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक की तीन-सदस्यीय पीठ ने दलीलें सुनने के बाद सीएम को अयोग्य घोषित करने की याचिका पर आदेश पारित किया.

इस्लामाबाद. गिलगित बाल्तिस्तान की एक क्षेत्रीय न्यायालय ने कानून की फर्जी डिग्री से संबंधित मुद्दे में क्षेत्र के सीएम और पाक तहरीक-ए-इंसाफ के वरिष्ठ नेता खालिद खुर्शीद खान को मंगलवार को अयोग्य करार दिया. इसे पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई के लिए एक नया झटका बताया जा रहा है. खालिद पर फर्जी डिग्री के आधार पर गिलगित-बाल्तिस्तान बार काउंसिल से वकालत का लाइसेंस लेने का आरोप था.

न्यायमूर्ति मलिक इनायत-उर-रहमान, न्यायमूर्ति जौहर अली और न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक की तीन-सदस्यीय पीठ ने दलीलें सुनने के बाद सीएम को अयोग्य घोषित करने की याचिका पर आदेश पारित किया. गिलगित-बाल्तिस्तान विधानसभा के सदस्य तथा पाक पीपुल्स पार्टी के नेता गुलाम शहजाद आग़ा ने खालिद की कानून की डिग्री को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 62 एवं 63 के अनुसार उन्हें अयोग्य घोषित करने की अपील की थी. खालिद के वकील एडवोकेट असदुल्लाह ने बोला कि वह निर्णय को चुनौती देंगे.

उन्होंने कहा, ‘हम विस्तृत आदेश का इन्तजार कर रहे हैं और फिर इसके विरूद्ध गिलगित बाल्तिस्तान की सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय में अपील पंजीकृत करेंगे.’ उन्होंने बोला कि अन्य सभी मौजूद विकल्पों का उपयोग किया जाएगा. खान की पार्टी पीटीआई मई में अपने समर्थकों द्वारा संवेदनशील सेना प्रतिष्ठानों पर अभूतपूर्व हमले के बाद अपने सबसे मुश्किल दौर का सामना कर रही है. पार्टी ने एक बयान में बोला कि वह खालिद के साथ खड़ी रहेगी, जिनके पास विधानसभा में बहुमत है. खालिद को 2020 में गिलगित-बाल्तिस्तान का सीएम चुना गया था. हिंदुस्तान लगातार यह कहता रहा है कि संपूर्ण जम्मू और कश्मीर राज्य, जिसमें तथाकथित ‘गिलगित-बाल्टिस्तान’ भी शामिल है, हिंदुस्तान का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा.

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