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Nepal सुप्रीम कोर्ट ने 11 राजदूतों की वापसी पर अंतरिम रोक लगाई

Saba Naaz
2 Nov 2025 8:51 PM IST
Nepal सुप्रीम कोर्ट ने 11 राजदूतों की वापसी पर अंतरिम रोक लगाई
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Kathmandu काठमांडू: नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने रविवार को विभिन्न देशों से 11 नेपाली राजदूतों को वापस बुलाने के सरकार के फैसले के खिलाफ एक अंतरिम आदेश जारी किया।
न्यायमूर्ति सारंगा सुबेदी और न्यायमूर्ति श्रीकांत पौडेल की संयुक्त पीठ ने रविवार को यह आदेश पारित किया और शुक्रवार को शुरू हुई सुनवाई पूरी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस फैसले से मेजबान देशों के साथ नेपाल के संबंध प्रभावित हो सकते हैं और पिछली सरकार द्वारा नियुक्त केवल 11 राजदूतों को वापस बुलाने की आवश्यकता और औचित्य पर सवाल उठाया। अंतरिम आदेश के एक हिस्से में कहा गया है, "ऐसा प्रतीत होता है कि वापस बुलाए गए ग्यारह राजदूतों का कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ था, उन्हें वापस बुलाने के कारणों का उल्लेख कैबिनेट के फैसले में नहीं किया गया था, और रिक्त पदों पर नए राजदूतों की नियुक्ति के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।"
शीर्ष अदालत ने वर्तमान सरकार के उद्देश्यपूर्ण और सीमित कार्यकाल का भी उल्लेख किया। आदेश में कहा गया है, "इसके अलावा, राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा 2082.05.27 (11 सितंबर, 2025) को जारी बयान से संकेत मिलता है कि वर्तमान अंतरिम सरकार का गठन नेपाल के संविधान द्वारा राष्ट्रपति को सौंपे गए संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, छह महीने के भीतर प्रतिनिधि सभा के लिए एक और चुनाव कराने के लिए किया गया था। इस बयान और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 2082.05.27 (12 सितंबर, 2025) को प्रतिनिधि सभा को भंग करने तथा नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 292 को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि राजदूतों के पदों को तत्काल नहीं भरा जा सकता।" सुशीला कार्की के नेतृत्व वाले प्रशासन ने 16 सितंबर को एक कैबिनेट बैठक के दौरान 11 राजदूतों को वापस बुलाने का फैसला किया था, जिनमें से अधिकांश केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। कैबिनेट की बैठक में चीन, जर्मनी, इज़राइल, कतर, रूस, सऊदी अरब, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में नेपाली राजदूतों को वापस बुलाने का निर्णय लिया गया था।
वापस बुलाए गए लोगों में कृष्ण प्रसाद ओली (चीन), शैल रूपाखेती (जर्मनी), धन प्रसाद पंडित (इज़राइल), रमेश चंद्र पौडेल (कतर), जंग बहादुर चौहान (रूस), नरेश बिक्रम ढकाल (सऊदी अरब), शानिल नेपाल (स्पेन), चंद्र कुमार घिमिरे (यूनाइटेड किंगडम), लोक दर्शन रेग्मी (संयुक्त राज्य अमेरिका) और दुर्गा बहादुर सुबेदी (जापान) शामिल हैं। रविवार के अंतरिम आदेश के बाद, सरकार के पास राजदूतों को तुरंत वापस बुलाने का अधिकार नहीं होगा। पिछले महीने कैबिनेट के फैसले में इन राजदूतों के लिए अपने राजनयिक मिशन खाली करने और स्वदेश लौटने की समय सीमा 6 नवंबर तय की गई थी। सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिका अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती और अनंतराज लुइंटेल ने दायर की थी। उन्होंने वापस बुलाने के फ़ैसले को रद्द करने की माँग की, यह तर्क देते हुए कि कार्यवाहक सरकार के पास दीर्घकालिक कूटनीतिक परिणामों वाले फ़ैसले लेने का कोई संवैधानिक या राजनीतिक अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 12 सितंबर को सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, और उन्हें 5 मार्च तक संसदीय चुनाव कराने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इतने सीमित अधिकार के तहत राजदूतों को वापस बुलाना और फिर से नियुक्त करना न केवल अनुचित है, बल्कि संवैधानिक मानदंडों के भी विरुद्ध है।
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