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मानसून की तबाही: कराची के अधिकारियों ने डूबने की बढ़ती घटनाओं के कारण समुद्र तट पर प्रतिबंध लगाया
Gulabi Jagat
7 Jun 2025 5:24 PM IST

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Karachi, कराची: कराची प्रशासन ने तेज़ लहरों और समुद्र की खराब स्थिति के कारण समुद्र तटों पर जाने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। एआरवाई न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रतिबंध 6 से 13 जून तक प्रभावी रहेगा और यह कन्नप, सुनेराह, मुबारक विलेज, टर्टल बीच और दुआ चौक जैसे लोकप्रिय समुद्र तटों पर लागू होगा। The कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन (केएमसी) ने मानसून के मौसम में डूबने की बढ़ती घटनाओं और खतरनाक लहरों के कारण प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था ।एआरवाई न्यूज के अनुसार, कमिश्नर सैयद हसन नकवी ने इस बात पर जोर दिया कि यह उपाय सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है और संभावित मौतों को रोकता है।
प्रतिबंध के तहत उक्त समुद्र तटों पर तैराकी, स्नान, गोताखोरी और सभी मनोरंजक गतिविधियों पर प्रतिबंध है। कानून प्रवर्तन अधिकारी प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की धारा 195 (i) (ए) और धारा 188 के तहत कार्रवाई करेंगे।एआरवाई न्यूज़ के अनुसार, प्रतिबंध अस्थायी है, लेकिन अगर समुद्र में ख़तरनाक स्थिति बनी रहती है तो इसे बढ़ाया जा सकता है। निवासियों से अनुरोध है कि वे अधिकारियों के साथ सहयोग करें और इस अवधि के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने से बचें।
पंजाब सरकार के निर्देशानुसार ईद-उल-अजहा की छुट्टियों के दौरान सार्वजनिक शांति बनाए रखने तथा नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के लिए 5 जून से 11 जून तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गई थी।यह अधिसूचना ईद-उल-अजहा उत्सव से जुड़ी ऐसी प्रथाओं के कारण जारी की गई है, जो असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर हैं।
पंजाब सरकार ने आगामी ईद के अवसर पर सार्वजनिक सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए हैं।अधिसूचना के अनुसार, पशुओं के अवशेष, जैसे सिर और पैर, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जलाए जा सकते। साथ ही, प्रदूषण को रोकने के लिए पशुओं के मल और अपशिष्ट को नालियों, मैनहोल, नहरों या अन्य जल निकायों में फेंकने पर भी प्रतिबंध है। गृह विभाग ने सभी जिला प्रशासनों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रतिबंध लगाने और किसी भी उल्लंघन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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