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Imran Khan और उनकी पत्नी बुशरा की हिरासत 10 दिन और बढ़ी

Rani Sahu
30 July 2024 4:14 AM GMT
Imran Khan और उनकी पत्नी बुशरा की हिरासत 10 दिन और बढ़ी
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Pakistanरावलपिंडी : जियो न्यूज ने सोमवार को बताया कि रावलपिंडी की एक जवाबदेही अदालत ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री Imran Khan और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की रिमांड 10 दिन और बढ़ा दी है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) ने पिछले सात दिन की रिमांड खत्म होने के बाद दंपति को अदालत में पेश किया था और नए दर्ज मामले पर प्रगति रिपोर्ट जज को सौंपी थी।
सुनवाई में एनएबी के अभियोक्ता जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी और मामले के जांच उपनिदेशक मोहसिन हारून मौजूद थे। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील सलमान सफदर ने भ्रष्टाचार निरोधक निकाय की टीम द्वारा मांगी गई रिमांड अवधि बढ़ाने का विरोध किया।
सुनवाई के दौरान जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और एनएबी अभियोक्ता जनरल के बीच कहासुनी भी हुई। इमरान ने कहा, "मेरी पत्नी का तोशाखाना से कोई संबंध नहीं है, फिर उन्हें क्यों दंडित किया जा रहा है।" उन्होंने कहा कि जब वे प्रधानमंत्री के पद पर थे, तब पूर्व प्रथम महिला कोई सार्वजनिक पदधारी नहीं थीं।
उन्होंने तंज कसते हुए आगे कहा, "एनएबी के अधिकारी बिकाऊ हैं, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं।" पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक पर हमला करते हुए एनएबी अभियोक्ता ने खान को रावलपिंडी के राजा बाजार से 30,000 पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) में पूरा डिनर और चाय का सेट खरीदने की चुनौती दी, क्योंकि उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से पूर्व पीएम को मिले राजकीय उपहारों का जिक्र किया था।
जियो न्यूज के अनुसार, अब्बासी ने क्रिकेटर से राजनेता बने खान से पूछा, "क्या मोहम्मद बिन सलमान ने आपको 30,000 पीकेआर का डिनर सेट और चाय का सेट उपहार में दिया है।" बहस पूरी होने के बाद, अदालत ने कार्यवाही 8 अगस्त तक स्थगित कर दी और एनएबी टीम को अगली सुनवाई में इमरान और बुशरा को पेश करने का निर्देश दिया।
71 वर्षीय पीटीआई संस्थापक अध्यक्ष लगभग एक साल से जेल में हैं, क्योंकि उन पर तोशाखाना, सिफर और गैर-इस्लामी विवाह सहित कई मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया था। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उनकी पत्नी बुशरा भी कई महीनों से जेल में हैं। हालांकि, एक अदालत ने तोशाखाना मामले में उनकी सजा को निलंबित कर दिया, जबकि अन्य अदालतों ने क्रमशः सिफर और इद्दत मामलों में उनकी सजा को पलट दिया। जुलाई में इमरान और बुशरा की रिहाई की उम्मीदें थीं, लेकिन वे तब धराशायी हो गईं जब एनएबी ने उन्हें सरकारी उपहारों की बिक्री से संबंधित नए आरोपों में गिरफ्तार कर लिया। इद्दत मामले में बरी होने के बाद 9 मई के दंगों से जुड़े नए मामलों में गिरफ्तार होने के बाद इमरान की जेल से रिहाई की संभावना और कम हो गई। (एएनआई)
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