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फाइल फोटो
अंतरराष्ट्रीय अदालत रूस के खिलाफ यूक्रेन द्वारा लाए गए मामले पर बुधवार, 16 मार्च को अपना फैसला सुनाएगा।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) रूस के खिलाफ यूक्रेन द्वारा लाए गए मामले पर बुधवार, 16 मार्च को अपना फैसला सुनाएगा। यूक्रेन का कहना है कि रूस का आक्रमण संयुक्त राष्ट्र नरसंहार संधि की दोषपूर्ण व्याख्या पर आधारित है। वहीं नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन में मास्को रासायनिक हथियारों समेत फर्जी फ्लैग आपरेशन को अंजाम दे सकता है। रूस को किसी तरह की सहायता चाहे वह सैन्य मदद हो या कोई और मदद यूक्रेन के लिए विनाशकारी साबित होगा। बता दें कि ब्रुसेल्स में आज नाटो सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों कर बैठक होगी जिसमें यूक्रेन में हुए रूसी हमलों पर विचार विमर्श किया जाएगा।
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