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हिरासत में BYC नेता ने मानवाधिकार वकीलों का किया समर्थन

Gulabi Jagat
9 Dec 2025 7:30 PM IST
हिरासत में BYC नेता ने मानवाधिकार वकीलों का किया समर्थन
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बलूचिस्तान : बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) के हिरासत में लिए गए नेता महरंग बलूच ने मानवाधिकार वकील इमान ज़ैनब मज़ारी-हाज़िर और हादी अली चट्ठा के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है, और कहा है कि उनके खिलाफ आरोप राज्य की "दमनकारी रणनीति" और "असहमति को दबाने के लिए औपनिवेशिक युग के कानूनों" के प्रयोग का संकेत हैं, जैसा कि बलूचिस्तान पोस्ट (टीबीपी) ने रिपोर्ट किया है।
एक्स पर साझा किए गए एक संदेश में, बलूच ने टिप्पणी की कि दोनों "वर्षों से मानवाधिकारों की वकालत में सबसे आगे रहे हैं," हाशिए पर पड़े समूहों की आवाज़ को बुलंद करते हुए और अन्याय और सत्ता के दुरुपयोग को चुनौती देते हुए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनकी बहादुरी का "जवाब चुप रहकर नहीं दिया जाना चाहिए।"
उन्होंने कहा, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो एक मौलिक मानव अधिकार है, को नकार दिया गया है।" टीबीपी रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने तर्क दिया कि राज्य एजेंसियों द्वारा दुर्व्यवहार के दावों को संबोधित करने के बजाय, अधिकारी "कार्यकर्ताओं को चुप कराने के लिए औपनिवेशिक युग के कानूनों का चुनिंदा रूप से उपयोग कर रहे हैं।"
बलूच ने मज़ारी और चट्ठा के खिलाफ आरोपों को "मनगढ़ंत" बताया और इस बात पर ज़ोर दिया कि कैसे पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था को बुनियादी अधिकारों की वकालत करने वालों के खिलाफ आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि दोनों वकीलों ने लगातार जबरन गायब किए जाने, न्यायेतर हत्याओं और राजनीतिक उत्पीड़न की ओर ध्यान आकर्षित किया है।
उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सभी आरोपों को तुरंत खारिज करने और निष्पक्ष सुनवाई व उचित प्रक्रिया को बढ़ावा देने की वकालत करने का आह्वान किया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "दमन के औज़ार के रूप में क़ानून का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। न्याय होना चाहिए।"
इस बीच, वैश्विक मानवाधिकार संगठन फ्रंट लाइन डिफेंडर्स (एफएलडी) ने भी एक बयान जारी कर मजारी और चट्ठा के "न्यायिक उत्पीड़न" की निंदा की, जैसा कि टीबीपी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।
संगठन ने कहा कि दोनों वकीलों को पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों के बारे में उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियों के लिए "कानूनी प्रतिशोध का निरंतर अभियान" सहना पड़ा है, और इस बात पर जोर दिया कि अब उन पर इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम अधिनियम (पीईसीए) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
एफएलडी ने बताया कि इस मामले में "गंभीर प्रक्रियागत अनियमितताएं" हैं, जैसे कि उनके पसंदीदा कानूनी प्रतिनिधित्व से इनकार, अदालत द्वारा नियुक्त वकीलों पर दबाव डालना, सुनवाई में तेजी लाना, तथा अदालती सम्मन का अनुपालन करने के बावजूद चट्ठा की गिरफ्तारी।
इसने यह भी संकेत दिया कि कार्यवाही "मुकदमे की प्रक्रिया की वैधता को लेकर गंभीर चिंताएँ" पैदा करती है और लंबी जेल की सज़ा की संभावना पैदा करती है। एफएलडी के अनुसार, ये आरोप पाकिस्तान में मानवाधिकार रक्षकों के प्रयासों में बाधा डालने के इरादे से लगाए गए प्रतिशोध के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हैं , खासकर जबरन गायब किए जाने, न्यायेतर हत्याओं और मनमानी हिरासत से निपटने के प्रयासों में, जैसा कि टीबीपी ने रिपोर्ट किया है।
एफएलडी ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे "निराधार कानूनी मामले को तुरंत खारिज करें", दोनों वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, तथा धमकी के डर के बिना अपना काम करने के उनके अधिकार को बरकरार रखें, जैसा कि टीबीपी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।
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