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कोविड-19 की वजह से सील थे बॉर्डर,19 महीने बाद अपनी सीमाओं को खोलने के लिए तैयार अमेरिका

Renuka Sahu
13 Oct 2021 6:10 AM GMT
कोविड-19 की वजह से सील थे बॉर्डर,19 महीने बाद अपनी सीमाओं को खोलने के लिए तैयार अमेरिका
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फाइल फोटो 

अमेरिका अगले महीने यानी नवंबर से अपनी जमीनी सीमाओं को खोल देगा.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अमेरिका (US) अगले महीने यानी नवंबर से अपनी जमीनी सीमाओं को खोल देगा. अमेरिका ने फैसला किया है कि वो सिर्फ पूरी तरह से वैक्‍सीनेट हो चुके लोगों के लिए अपनी सीमाओं को खोलेगा. इस नए फैसले के साथ ही अमेरिका 19 महीने से बंद अपने बॉर्डर को फिर से अंतरराष्‍ट्रीय पर्यटकों के लिए खोलने जा रहा है.

साल 2020 में जब कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत हुई थी तो उस समय अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको के बीच जरूरी यात्रा जिसमें ट्रेड भी शामिल है, उसे प्रतिबंधित कर दिया था. अब नए नियमों के बाद जिनका ऐलान बुधवार को हुआ है, अमेरिकी अथॉरिटीज पूरी तरह से वैक्‍सीनेट हो चुके लोगों को देश में दाखिल होने की मंजूरी देंगी.
कनाडा और मैक्सिको से आ सकेंगे लोग
जिन नए नियमों का ऐलान किया गया है, उनके बाद अब कोई भी किसी भी वजह से कनाडा और मैक्सिको से अमेरिका जा सकता है. माना जा रहा है कि जल्‍द ही अमेरिका एयर ट्रैवेल पर लगा प्रतिबंध भी हटा लेगा. जनवरी 2021 के मध्‍य तक हर यात्री जिसमें ट्रक ड्राइवर्स भी शामिल हैं, उन्‍हें अमेरिका में दाखिल होने के लिए वैक्‍सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य होगा. अमेरिकी अधिकारियों ने मंगलवार को नई नीतियों पर नजर दौड़ाई थी. अब औपचारिक तौर पर इस ऐलान अधिकारियों की तरफ से आने वाले समय में कर दिया जाएगा.
मैक्सिको और कनाडा दोनों ने अमेरिका पर दबाव डाला था कि यात्रा पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया जाए ताकि परिवार एक-दूसरे से मिल सकें. साथ ही जो लोग घूमना चाहते हैं, उन्‍हें भी कोई दिक्‍कत न हो. अमेरिका का यह फैसला पिछले माह उठाए गए उस कदम का हिस्‍सा है जिसमें कहा गया था कि किसी खास देश से हवाई यात्रा के लिए लगे प्रतिबंध को खत्‍म किया जाएगा.
साथ ही यह भी कहा गया था कि विदेशी नागरिकों का अमेरिका में आने के लिए वैक्‍सीनेशन अनिवार्य होगा. नवंबर माह से दोनों ही नीतियों को लागू कर दिया जाएगा. अधिकारियों की तरफ से किसी निश्चित तारीख के बारे में कुछ नहीं बताया गया है.
बॉर्डर पर लागू है ट्रंप का विवादित कानून
नए नियमों के तहत नागरिकों को सिर्फ कानूनी तौर पर ही दाखिल दिया जाएगा. जो लोग गैर-कानूनी तरीके से देश में दाखिल होने का प्रयास करेंगे, उन्‍हें Title 42 अथॉरिटी के तहत सजा दी जाएगी. इस नियम को पूर्व राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की तरफ से लाया गया था. इसकी खासी आलोचना भी हुई थी. एक अधिकारी की मानें तो राष्‍ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने इस नियम को आगे बढ़ाने का फैसला किया है क्‍योंकि बॉर्डर पेट्रोल पर कम सुविधाओं की वजह से कोविड-19 का खतरा काफी बढ़ गया है.
अधिकारियों ने बताया है कि ऐसे यात्री जो अपने वाहन, रेल या फिर नाव के जरिए अमेरिका में दाखिल होंगे उन्‍हें वैक्‍सीनेशन की स्थिति बतानी होगी. उनके टीकाकरण की स्थिति को अमेरिका के कस्‍टम्‍स एंड बॉर्डर प्रोटेक्‍शन एडमिशन प्रक्रिया के तहत ही परखा जाएगा. एक अधिकारी की मानें तो यात्रियों को सेकेंडरी स्‍क्रीनिंग प्रोसेस में वैक्‍सीनेशन का सुबूत देना होगा.


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