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इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, लाइव भाषणों पर लगे प्रतिबंध को हटाया

Renuka Sahu
30 Aug 2022 12:49 AM GMT
Big relief to Imran Khan from Islamabad High Court, lifts ban on live speeches
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 फाइल फोटो 

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को बड़ी राहत दी है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) ने पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इमरान के भाषणों के सीधा प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के पाकिस्तान इलेक्ट्रानिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पेमरा) के आदेशों को निलंबित कर दिया है। पीटीआई ने बाढ़ पीड़ितों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री के अंतरराष्ट्रीय टेलीथान के लाइव प्रसारण के लिए आईएचसी का रूख किया था।

अफसरों को धमकाने के बाद लगा था बैन
बता दें कि पिछले हफ्ते ही पेमरा ने पुलिस अधिकारियों और एक महिला न्यायाधीश के खिलाफ इमरान की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर सभी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर पीटीआई अध्यक्ष के लाइव भाषणों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था। 20 अगस्त को देशद्रोह के मामले में कार्यवाही का सामना कर रहे पार्टी नेता शाहबाज गिल के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए इस्लामाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए इमरान ने न्यायपालिका को उसके 'पक्षपातपूर्ण' रवैये के खिलाफ चेतावनी दी थी।
पेमरा को एक अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश
आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने कहा कि वाचडाग ने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है और पेमरा को एक अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया जो प्रकाशन के अनुसार अदालत में प्रतिबंध को सही ठहरा सके।
पाक में बाढ़ ने मचाया कहर
इस बीच, पाकिस्तान मानवीय संकट से जूझ रहा है। घातक बाढ़ ने देश को तबाह कर दिया है, जिससे इसकी 15 प्रतिशत आबादी प्रभावित हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक 1,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 14 जून से अब तक 1,527 लोग बारिश और बाढ़ से घायल हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में अब तक 3,451.5 किमी सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है और 149 पुल ढह गए हैं। इसके अलावा, कुल 949,858 घर आंशिक रूप से या पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। जबकि 7,19,558 पशुओं की भी मौत हो चुकी है। बाढ़ के चलते पाक ने भारत से भी मदद मांगी है।
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