विश्व

आसिम मुनीर बन सकते हैं पाकिस्तान रक्षा बलों के प्रमुख

Gulabi Jagat
9 Nov 2025 3:50 PM IST
आसिम मुनीर बन सकते हैं पाकिस्तान रक्षा बलों के प्रमुख
x
इस्लामाबाद : पाकिस्तान के प्रस्तावित 27वें संविधान संशोधन के तहत पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर रक्षा बलों के प्रमुख की प्रस्तावित भूमिका संभाल सकते हैं, डॉन ने बताया। मुनीर की आगामी पदोन्नति भारत-पाकिस्तान मई संघर्ष के कुछ दिनों बाद पाकिस्तानी सरकार द्वारा उन्हें फील्ड मार्शल के रूप में पदोन्नत किए जाने के बाद हुई है। यह टकराव तब समाप्त हुआ जब पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक (डीजीएमओ) ने अपने भारतीय समकक्ष से फोन पर बातचीत कर शत्रुता समाप्त करने की अपील की। ​​इससे पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला किया था, रडार प्रणाली, कमांड सेंटर, रनवे, हैंगर और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एसएएम) प्रणाली तथा अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को क्षतिग्रस्त और नष्ट कर दिया था।
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के संघीय मंत्रिमंडल ने संशोधन के मसौदे को मंजूरी दे दी, जिसे बाद में शनिवार को सीनेट में पेश किया गया और संयुक्त समीक्षा के लिए इसे नेशनल असेंबली और सीनेट की कानून एवं न्याय संबंधी स्थायी समितियों के पास भेज दिया गया।
डॉन के अनुसार, चर्चा के दौरान, कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने स्पष्ट किया कि संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीजेसीएससी) के अध्यक्ष का पद 27 नवंबर से समाप्त कर दिया जाएगा, जब वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।
वर्तमान में पाकिस्तान के जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा इस पद पर हैं। अपने स्पष्टीकरण में, तरार ने मिर्ज़ा को "हीरो" बताया और कहा कि "संसद उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें इस पद से वंचित करने पर विचार भी नहीं कर सकती।"
तरार ने कहा, ‘‘उनकी नियुक्ति समाप्त होने के बाद इसे समाप्त कर दिया जाएगा।’’
डॉन के अनुसार, उन्होंने यह भी कहा कि इस पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी, क्योंकि सेना प्रमुख (सीओएएस) रक्षा बलों के प्रमुख की भूमिका संभालेंगे, जिससे मुनीर के नेतृत्व में शीर्ष कमान संरचना मजबूत हो जाएगी।
कानून मंत्री ने आगे बताया कि विधेयक जनरल मुनीर की फील्ड मार्शल की उपाधि को भी औपचारिक रूप से स्वीकार करता है, और इसे "एक उपाधि, न कि कोई पदवी, न कि कोई नियुक्ति" बताता है। उन्होंने कहा कि यह उपाधि मानद और आजीवन होती है, ठीक वैसे ही जैसे अन्य देशों में मार्शल ऑफ द एयर फोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट जैसी उपाधियाँ दी जाती हैं।
मंत्री ने विधेयक पढ़ते हुए कहा, "जहां संघीय सरकार सशस्त्र बलों के किसी सदस्य को फील्ड मार्शल, वायु सेना के मार्शल या बेड़े के एडमिरल के पद पर पदोन्नत करती है, ऐसे अधिकारी को पद, विशेषाधिकार बरकरार रखने होंगे और आजीवन वर्दी में रहना होगा।"
उन्होंने आगे कहा कि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि केवल संसद को, न कि प्रधानमंत्री को, उपाधि को रद्द करने या निरस्त करने का अधिकार होगा।
कानून मंत्री के हवाले से डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री के पास फील्ड मार्शल की उपाधि को रद्द करने या निरस्त करने का अधिकार नहीं होगा; यह शक्ति पूरी तरह से पाकिस्तानी संसद के पास होगी।
प्रस्तावित संशोधन ने राजनीतिक बहस को भी जन्म दे दिया है।
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने कहा कि वह सशस्त्र बलों से संबंधित अनुच्छेद 243 में संशोधन का समर्थन करती है, लेकिन 18वें संशोधन के तहत प्रांतीय स्वायत्तता को वापस लेने का विरोध करती है।
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) और विपक्षी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने भी विधेयक की आलोचना की है। पीटीआई ने इसे "संसद पर हमला" बताया है।
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित संशोधन पर विचार-विमर्श जारी रखने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त विधि समितियां रविवार को पुनः बैठक करेंगी।
Next Story