उत्तर प्रदेश

नवंबर से विस्तारित क्षेत्र का गृहकर बिल आएगा

Shantanu Roy
2 Nov 2023 5:53 AM GMT
नवंबर से विस्तारित क्षेत्र का गृहकर बिल आएगा
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इलाहाबाद: शहर के विस्तारित क्षेत्र के भवनों को चालू वित्तीय वर्ष से गृहकर देना होगा. नगर निगम नए क्षेत्र के भवनों से गृहकर वसूली शुरू करने की तैयारी कर रहा है. नए क्षेत्र के भवनस्वामियों को गृहकर का बिल भेजने की तैयारी हो रही है.
नगर निगम ने इस साल के मध्य तक शहर का हिस्सा बने सभी भवनों का सर्वे कराया. नए क्षेत्र में एक लाख 80 हजार नए भवन चिह्नित किए गए. इनमें नैनी, झूंसी, झलवा और फाफामऊ में लगभग 30 हजार ऐसे मकान मिले, जिनपर गृहकर लगाया जा सकता है. इनमें अधिकतर भवन विभिन्न आवासीय योजना और विकसित क्षेत्र में है. ऐसे भवनों वाले इलाकों को चिह्नित कर नगर निगम ने सर्किल रेट और सड़कों की चौड़ाई के आधार पर गृहकर का वार्षिक मूल्यांकन तय किया. इसपर भवन स्वामियों से आपत्ति मांगी गई. नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि नए क्षेत्र के भवनस्वामियों से मिली आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है. अब आवासीय और व्यावसायिक भवनों का बिल भेजकर गृहकर की वसूली की जाएगी. गृहकर के दायरे में पीडीए, आवास विकास परिषद और निजी क्षेत्र की सभी आवास योजनाएं शामिल हैं.

नैनी का औद्योगिक क्षेत्र भी गृहकर के दायरे में आ गया है. नए क्षेत्र के सामान्य भवनों की तरह नैनी की औद्योगिक इकाइयों को भी चालू वित्तीय वर्ष से गृहकर देना होगा. बिल वसूली से पहले औद्योगिक इकाइयों को भी बिल भेजा जाएगा. गृहकर के दायरे में सरस्वती हाईटेक सिटी भी है.

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