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सख्त निर्देश, चुनावी प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों और दीपावली मिलन समारोहों का उपयोग न करें

Gulabi Jagat
3 Nov 2023 1:10 PM GMT
सख्त निर्देश, चुनावी प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों और दीपावली मिलन समारोहों का उपयोग न करें
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रायपुर। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा धरसीवा के लिए नियुक्त प्रेक्षक अमरीथा जोथी आज धरसीवा क्षेत्र के प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि वे चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों व दीपावली त्यौहार व मिलन समारोहों का उपयोग न करें। आदर्श आचरण संहिता का पूर्ण रूप से पालन करें तथा ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे आचार संहिता का उल्लंघन होता हो।

उन्होंने कहा कि किसी भी अभ्यर्थी को यदि किसी प्रकार की शिकायत हो तो वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लांच किए गए सी-विजिल एप में उसकी शिकायत कर सकता है या मैनुअली अपने विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर या जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित कर सकता है। चुनाव के सभी अभ्यर्थियों को रिटर्निंग आफिसर द्वारा पहचान पत्र जारी किए गए हैं। अभ्यर्थी पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी एक-एक अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकते हैं जो अभ्यर्थी के स्थान पर कार्य कर सकेंगे। व्यय अभिकर्ता के रूप में भी एक व्यक्ति की नियुक्ति अभ्यर्थी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी निर्वाचन के लिए किए जा रहे अपने ख़र्चों के लेखों को प्रतिदिन रजिस्टर में दर्ज कर समुचित रिकार्ड रखेंगे। व्यय प्रेक्षक यदि जरूरी समझेंगे तो वे अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर को तलब कर उसका परीक्षण कर सकेंगे।

बैठक में रिटर्निंग अधिकारी प्रकाश टंडन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के नए निर्देशों के तहत अभ्यर्थी को विभिन्न अनुमति प्राप्त करने से संबंधित आवेदन विधानसभा क्षेत्र से संबंधित रिटर्निंग आफिसर या एआरओ के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।अभ्यर्थियों को बताया गया कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी अभ्यर्थी उनके प्रतिनिधि या राजनैतिक दलों तथा उनसे सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा निःशुल्क सामग्री या राशि आदि का वितरण करना गंभीर मामला है। यदि इस प्रकार के प्रकरण सामने आते हैं तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

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