तेलंगाना। तेलंगाना में पुलिस ने 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। मंगलवार शाम को चुनाव प्रचार थमने के तुरंत बाद पूरे राज्य में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। अधिकारियों ने शराब की दुकानों को 48 घंटे के लिए बंद करने का भी आदेश दिया। गुरुवार शाम को मतदान समाप्त होने के बाद ही दुकानें दोबारा खुलेंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने कहा कि प्रवर्तन एजेंसियां मुफ्त, शराब और नकदी के वितरण को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रख रही हैं।
9 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रवर्तन एजेंसियों ने 730 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, शराब, सोना, ड्रग्स और मुफ्त चीजें जब्त की हैं। चुनाव आयोग ने बाहरी लोगों को निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने का भी आदेश दिया है। सीईओ ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी कि प्रतिबंधों का उल्लंघन न हो। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए। प्रिंट मीडिया में केवल स्वीकृत विज्ञापनों के प्रकाशन की अनुमति होगी।
स्टार प्रचारकों और अन्य राजनीतिक नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को संबोधित करने और चुनावी मामलों पर साक्षात्कार देने से परहेज करने का निर्देश दिया गया है। सभी 119 निर्वाचन क्षेत्रों में 3.26 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालने के पात्र हैं। अधिकारियों ने कुल 35,655 मतदान केंद्र बनाए हैं।
राज्य में कुल 3,26,02,799 मतदाता हैं, जिनमें 1,62,98,418 पुरुष, 1,63,01,705 महिलाएं और 2,676 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। इनमें 15,406 सर्विस वोटर और 2,944 एनआरआई वोटर हैं। 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 9,99,667 है। 2 लाख से ज्यादा कर्मी होंगे। चुनाव ड्यूटी पर इनमें 22,000 माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल हैं, जो मतदान प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। राज्यभर के 27,094 केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी।
221 महिलाओं और एक ट्रांसजेंडर सहित कुल 2,290 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा। हालांकि, 13 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शाम 4 बजे खत्म हो जाएगा। ये निर्वाचन क्षेत्र हैं सिरपुर, चेन्नूर, बेल्लमपल्ली, मनचेरियल, आसिफाबाद, मंथनी, भूपालपल्ली, मुलुगु, पिनापाका, येल्लांडु, कोठागुडेम, असवाराओपेट और भद्राचलम। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।