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Telecom: दूरसंचार नियामक ट्राई (TRAI) और दूरसंचार विभाग (DoT) इस बात पर सहमत हुए हैं कि अब मोबाइल या फ़ोन कॉल के दौरान कॉल करने वाले का असली नाम डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होगा। यह सुविधा कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) के तहत लागू की जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी या नकली कॉल की पहचान करने में मदद मिलेगी।
अपनी फरवरी 2024 की सिफारिशों में, ट्राई ने कहा था कि यह सेवा केवल कॉल प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के अनुरोध पर ही सक्रिय की जानी चाहिए। हालाँकि, दूरसंचार विभाग ने इस सिफारिश को संशोधित करते हुए कहा कि यह सुविधा सभी उपभोक्ताओं के लिए स्वचालित रूप से (डिफ़ॉल्ट रूप से) उपलब्ध होगी, और बाद में चाहें तो इसे निष्क्रिय करने का विकल्प भी होगा।
ट्राई ने दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। दोनों एजेंसियां इस बात पर सहमत हैं कि यह सेवा 4G और उससे आगे की तकनीकों पर डिफ़ॉल्ट रूप से लागू होगी, जबकि तकनीकी सीमाओं के कारण इसे 2G और 3G नेटवर्क पर लागू करना मुश्किल होगा।
अधिसूचना जारी होने के छह महीने के भीतर लागू कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, जिन उपभोक्ताओं के पास कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन (CLIR) सुविधा है, जैसे कि खुफिया एजेंसियों के अधिकारी या कुछ खास श्रेणियों के व्यक्ति, उनके नाम कॉल रिसीवर्स को प्रदर्शित नहीं किए जाएँगे। दूरसंचार विभाग ने इस बात पर भी सहमति जताई कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिसूचना जारी होने के छह महीने के भीतर भारत में बिकने वाले सभी नए मोबाइल फोन पर CNAP सुविधा अनिवार्य हो। अब दूरसंचार विभाग अंतिम निर्णय लेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करेगा।
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