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HC: अदालत की चूक का खामियाजा वादी को नहीं भुगतना चाहिए
Punjab.पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वादियों को केवल इसलिए कष्ट नहीं उठाना चाहिए क्योंकि न्यायिक कार्यवाही में उनके नियंत्रण से परे कारणों से देरी हो रही है।...
18 May 2025 1:08 PM IST



