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Madras HC ने सरकार से कहा, अतिक्रमण के मामले 3 महीने में निपटाएं
CHENNAI.चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि जब सरकारी ज़मीन, पानी की जगहों और पार्कों पर कब्ज़े की शिकायतें मिलें, तो 30 दिनों के अंदर जांच शुरू की जाए और तीन महीने के...
3 Jan 2026 2:00 PM IST



