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विधानसभा आम चुनाव 2023 चुनाव के दौरान मुद्रक व प्रकाशक के नाम पते के बिना सामग्री नहीं छपेगी 127 क का उल्लंघन

विधानसभा आम चुनाव 2023 चुनाव के दौरान मुद्रक व प्रकाशक के नाम पते के बिना सामग्री नहीं छपेगी 127 क का उल्लंघन

विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के उपबंधों द्वारा विनियमित किया गया है। धारा 127 में विभिन्न उपबंधित...

26 Sep 2023 8:48 AM GMT