सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।