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Allahabad HC: हर गिरफ्तारी और हिरासत का मतलब हिरासत में यातना नहीं
Lucknow लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने फैसला सुनाया है कि हर गिरफ्तारी और हिरासत को हिरासत में यातना नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी की पीठ...
31 Oct 2024 1:17 PM GMT