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अब पार्षद नहीं जनता चुनेगी अपना मेयर और डिप्टी मेयर, जानिए क्यों जरूरी हैं संशोधन

अब पार्षद नहीं जनता चुनेगी अपना मेयर और डिप्टी मेयर, जानिए क्यों जरूरी हैं संशोधन

बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022 की अधिसूचना जारी होते ही शहरों की सरकार के प्रमुख का चुनाव वार्ड पार्षदों के हाथ से निकलकर आम मतदाताओं के हाथ में आ गया है।

15 Jan 2022 2:36 AM GMT