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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने कुछ मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अपनी अंतरिम जमानत को सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की थी।सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने यह कहते हुए आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए यह याचिका विचारणीय नहीं है।मंगलवार को जस्टिस जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर गौर किया और कहा कि अंतरिम याचिका को सूचीबद्ध करने का फैसला सीजेआई द्वारा लिया जा सकता है, क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है।
केजरीवाल ने अपने "अचानक और अस्पष्टीकृत वजन घटने के साथ-साथ उच्च कीटोन स्तर" के मद्देनजर पीईटी-सीटी स्कैन सहित कई मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अपनी अंतरिम जमानत को सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की है, जो किडनी, गंभीर हृदय संबंधी बीमारियों और यहां तक कि कैंसर का संकेत है।मुख्यमंत्री ने 26 मई को दायर अपनी नई याचिका में कहा कि वह 2 जून के बजाय 9 जून को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे, जो उनके जेल लौटने की निर्धारित तिथि है।
शीर्ष अदालत ने 10 मई को मुख्यमंत्री को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जिन्हें आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था, ताकि वह लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकें।इसने निर्देश दिया था कि केजरीवाल सात चरणों वाले चुनाव के अंतिम चरण के समाप्त होने के एक दिन बाद 2 जून को आत्मसमर्पण करेंगे।यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है।
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Prachi Kumar
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