जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा- न्यूज पेपर की खबर को आधार नहीं मान सकते, पढ़े पूरा मामला

फाइल फोटो
हरियाणा के मेवात में हिंदुओं की कथित दयनीय स्थिति को लेकर दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि वह न्यूज पेपर की खबर को आधार नहीं मान सकते. सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, इसमें दावा किया गया था कि मेवात के नूह में हिंदुओं की स्थिति दयनीय है. वहां उन पर अत्याचार और जबरन धर्मांतरण की बात कही गई थी. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस याचिका को खारिज किया.
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