भारत
सबके हित में है वक्फ संशोधन एक्ट, नई संपत्तियों पर एकतरफा कब्जा नहीं होगा
Shantanu Roy
16 April 2025 4:07 PM IST

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Shimla. शिमला। पंचनद शोध संस्थान के शिमला अध्ययन केंद्र द्वारा वक्फ विधेयक कल और आज विषय पर आयोजित ई-संगोष्ठी में हिमाचल प्रदेश विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री एडवोकेट तुषार डोगरा ने कहा कि वक्फ बोर्ड अब निजी और सार्वजनिक संपत्ति पर मनमाने ढंग से कब्जा नहीं कर सकेगा। उनके अनुसार संसद द्वारा पारित वक्फ कानून को लागू करने से पश्चिम बंगाल समेत कोई भी राज्य इनकार नहीं कर सकता। वक्फ सम्पत्तियों से जुड़ा रिकार्ड आरटीआई कानून के दायरे में भी आएगा। संगोष्ठी की अध्यक्षता प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रो. बृज किशोर कुठियाला ने की। हिमाचल एवं अन्य राज्यों के प्रतिभागियों ने मुख्य वक्ता से सवाल भी पूछे। एडवोकेट तुषार डोगरा ने कहा कि ‘उम्मीद’ नामक नया कानून मुस्लिम समुदाय की गरीब महिलाओं, अनाथ बच्चों, विधवाओं, बेघर बुजुर्गों और गरीबी के सताए छात्र-छात्राओं के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की वक्फ संपत्तियों का ठीक से प्रबंधन होने पर उसकी आय से इन वर्गों की सहायता संभव होगी।
अभी तक चंद प्रभावशाली मुसलमान लोग माफिया बनकर इन संपत्तियों से लाभ ले रहे हैं। तुषार डोगरा के अनुसार ‘वक्फ बाइ यूजर’ का प्रावधान अब खत्म कर दिया गया है। इससे वैध दस्तावेजों के बिना, सिर्फ इस्तेमाल के आधार पर संपत्तियों पर कब्जा नहीं हो सकेगा। सरकारी संपत्तियों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित संपत्तियां पर भी वक्फ कानून लागू नहीं होगा। नए कानून में एक महत्त्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि कोई हिंदू, सिख, बौद्ध, अथवा जैन अल्लाह के नाम पर अपनी संपत्ति वक्फ नहीं कर सकेगा। सिर्फ वही लोग अपनी संपत्ति वक्फ कर पाएंगे जो काम से कम पांच साल से मुसलमान हैं। कोई भी संपत्ति अब मौखिक रूप से वक्फ नहीं की जा सकेगी । वक्फ संपत्तियों का रिकार्ड सरकारी दस्तावेजों में दर्ज होने के कारण सूचना के अधिकार के दायरे में भी आ जाएगा।
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